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खबरदार! उप्र. में कोरोनावायरस फैलाने पर होगी उम्रकैद, योगी सरकार लाई अध्यादेश

सामूहिक संक्रमण का दोषी पाया गया तो उसे तीन से दस साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी....

लखनऊ: life imprisonment spreading COVID-19 intentional infection in UP- अगर उत्तर प्रदेश में आपने जानबूझकर कोरोना संक्रमण (COVID-19 in Uttar Pradesh) फैलाया और उसके चलते संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई तो संक्रमण फैलाने वाले को (carrier) को अब ताउम्र जेल में सजा काटनी पड़ सकती है।

यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ड्राफ्ट किया है। उत्तर प्रदेश (Corona in UP) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और विशेष रूप से कोरोना वॉरियर के साथ बदसलूकी के बढ़ते मामलों को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है।

COVID-19 deaths and infection more in men than women

 

यूपी की योगी सरकार ने में बुधवार को महामारी रोग नियंत्रण अध्‍यादेश-2020 (Uttar Pradesh and Epidemic Disease Control Ordinance-2020) में इस बात का विशेष प्रावधान किया है

कि जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा मिलेगी और साथ में पांच लाख रुपये का दंड भी भुगतना पड़ेगा (life imprisonment spreading COVID-19 intentional infection in UP)।

यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अब बस इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है।

life imprisonment spreading COVID-19 intentional infection in UP, Ordinance approve by Yogi govt
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

 

कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में लाएं गए इस अध्यादेश की 6 प्रमुख बातें आपको बताते है:

(life imprisonment spreading COVID-19 intentional infection in UP)

1.उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 की धारा 24 के अंतर्गत अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर COVID-19 का संक्रमण फैलाता है, तो उस आरोपी को दो से पांच साल तक की कठोर जेल की सजा मिलेगी।

2.उत्तर प्रदेश में सामूहिक संक्रमण फैलाने वालों की भी अब खैर नहीं। धारा 25 के तहत अगर कोई व्यक्ति कम्युनिटी स्प्रैड अर्थात सामूहिक संक्रमण का दोषी पाया गया तो उसे तीन से दस साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी।

3.इस अध्यादेश की धारा 26 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित किया और उस संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई तो संक्रमण फैलाने वाले शख्स को कम से कम 7 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा मिलेगी।

धारा 26 को थोड़ा और सख्त करते हुए उम्रकैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया (life imprisonment spreading COVID-19 intentional infection in UP)है।

आरोपी को उम्र कैद के साथ-साथ 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

4.अगर कोई कोरोना संक्रमित (CoronaPositive) पब्लिक प्लेस में सफर करता हुआ पाया गया तो उस पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 1 से 3 साल तक के कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

5.कोरोना संक्रमण काल में हेल्थ वर्कर (Health Worker) की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने इस अध्यादेश में प्रावधान किया है कि कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा सलूक करने पर भी कठोर सजा मिलेगी। जिसके तहत 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।

इतना ही नहीं, कोरोना वॉरियर्स (Corona warriors)के साथ बुरा सलूक करने पर जेल के साथ-साथ संक्रमित आरोपी के ऊपर 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

6. स्वास्थकर्मियों और पुलिसवालों पर भी उत्तर प्रदेश में थूकने की काफी वारदातें हुई है। थूकने वालों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान किया गया है।

इसके अंतर्गत दो से पांच साल तक की जेल और पचास हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का दंड भुगतना पड़ सकता है और इस प्रकार का अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है।

 

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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