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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई गई

इससे पहले वित्तवर्ष 21-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31दिसंबर 2021थी,लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 मार्च कर दी है।

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नई दिल्‍ली:अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न(Income tax return)अंतिम तारीख तक फाइल नहीं किया है और अब आप पेनल्टी लगने के डर से परेशान है तो यह खबर आपके लिए राहतभरी साबित होने जा रही है।

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया(Income-tax-return-deadline-extended-by-15-March-2022)है।

इससे पहले वित्तवर्ष 21-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31दिसंबर 2021(income tax return deadline extended)थी,लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 मार्च कर दी है।

सरकार ने मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।

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इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कर ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की गई है।

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यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी।

वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कोविड और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आकलन वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिये आयकर रिटर्न तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है।

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विभाग के अनुसार कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च(Income-tax-return-deadline-extended-by-15-March-2022)और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा अब 15 फरवरी, 2022 है।

व्यक्तिगत करदाताओं के लिये आईटीआर जमा(ITR File deadline)करने की तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। अंतिम तिथि तक करीब 5.89 आयकर रिटर्न भरे गये।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेष कुमार ने कहा कि कोविड मामलों में वृद्धि के साथ कर ऑडिट रिपोर्ट तथा

आईटीआर से संबंधित अन्य अनुपालन संबंधी रिपोर्ट जमा करने में तकनीकी खामियों की शिकायतों के बाद सरकार ने करदाताओं के लिये आईटीआर(ITR) जमा करने को लेकर करीब एक महीने की समयसीमा बढ़ायी है।

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वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ अनुपालनों को लेकर समयसीमा 15 दिन बढ़ायी गयी है। उन्होंने कहा कि यह स्वागतयोग्य कदम है और इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

 

 

 

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(इनपुट एजेंसी से भी)

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