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Delhi में 1 अप्रैल से बसों-ट्रकों के लिए स्पेशल लेन,उल्लंघन पर 10,000 रु तक जुर्माना

इन सड़कों पर बसों और ट्रकों को अपनी-अपनी लेन में चलना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है।

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नई दिल्ली:आगामी 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों(Delhi roads) पर बसें और ट्रक एक विशेष लेन में चलेंगी।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से यह नियम 15 सड़कों पर लागू(Delhi-have-special-lane-for-buses-trucks-from-April-1)होगा।

इन सड़कों पर बसों(Delhi Buses) और ट्रकों को अपनी-अपनी लेन में चलना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है।

यदि वाहन लेन से बाहर निकलता है,तो चालक पर जुर्माना लगाया(violation-fine-up-to-Rs-10000) जाएगा।

ऐसे चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम,1988  की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसमें ड्राइवर पर 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती(Delhi-have-special-lane-for-buses-trucks-from-April-1-violation-fine-up-to-Rs-10000)है।

यह नियम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा।

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विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और ट्रकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन(dedicated lane)को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा।

शेष समय में अन्य वाहनों को इन समर्पित लेनों पर चलने की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, बसें और ट्रक चौबीसों घंटे अपनी समर्पित चिह्नित लेन पर बने रहेंगे।

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दिल्ली की इन सड़कों पर लागू होंगे नियम

दिल्ली(Delhi)में कुल 46 जगहों पर यह नियम लागू होना है, लेकिन पहले चरण में इसे फिलहाल 15 सड़कों पर लागू किया जा रहा है।

जिसमें महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग से टी-प्वाइंट से ब्रिज प्रह्लादपुर टी-प्वाइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं,

कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर भोपुरा बॉर्डर से पुल, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर तक शामिल हैं।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, “दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए,अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन प्रवर्तन अभियान शुरू कर रही है।

ड्राइवर सेंसिटाइजेशन के लिए DTC और क्लस्टर को और पीडब्लूडी व पुलिस फोर्स को बस लेन और परिवहन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.”

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बयान में उल्लेख किया गया है कि उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत दंडित और मुकदमा चलाया जाएगा।

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परिवहन विभाग ने अपने सार्वजनिक बेड़े संचालकों – दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड को अपने ड्राइवरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

बयान के मुताबिक अभियान के हिस्से के रूप में, लोक निर्माण विभाग को उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाकर गलियारों को चिह्नित करने और ठीक से पहचानने का निर्देश दिया गया है.

यदि कोई हल्का मोटर वाहन, जैसे कार चिह्नित बस लेन में खड़ी पाई जाती है और उसका मालिक या चालक उसे हटाने से मना करता है, तो वाहन उठा लिया जाएगा और चालक को जुर्माना देना होगा।

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लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा. बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी तैनात की जाएगी।

बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों के वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी।

 

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(इनपुट एजेंसी से भी)

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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