GST-price-hike-by-5%-on-Dairy-Products-wheat-rice-milk-Hospital-bed-today-here-costlier-full-list
नई दिल्ली: देशभर में एक ओर फेस्टिव सीजन जारी है तो दूसरी ओर आज से महंगाई की चौतरफा मार आम आदमी की थाली,उसके इलाज पर भी पड़ गई है।
सरकार ने सोमवार,18 जुलाई 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(Goods and services tax)में बड़ा बदलाव करते हुए दूध(Milk),दही,पनीर,गेहू्ं,आटा(wheat),चावल,शहद,मक्खन और यहां तक की इलाज पर 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया है,जिसके चलते यह सब महंगा हो गया (GST-price-hike-by-5%-on-Dairy-Products-wheat-rice-milk-Hospital-bed-today)है।
देशभर में आज से जीएसटी (GST new rates) की नई दरें लागू हो गई है,जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब,उसके बजट पर पड़ने वाला है।
दूग्ध खाद्ध पदार्थों, अनाज और अस्पताल के बेड सहित कई जरूरी उत्पाद अब महंगे हो गए(GST-price-hike-by-5%-on-Dairy-Products-wheat-rice-milk-Hospital-bed-today-here-costlier-full-list) है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद(GST Council) ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना,
सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया(GST-price-hike-by-5%-on-Dairy-Products-wheat-rice-milk-Hospital-bed-today-here-costlier-full-list)था।
हालांकि, वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रैंड वाले प्रोडक्ट्स पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पादों पर जीएसटी रेट को लेकर एक FAQ (frequently asked questions) जारी किया है, जिसमें इसपर उठ रहे सवालों के जवाब दिए गए हैं।
चलिए अब आपको बताते है कि जीसएटी बढ़ने से आपके लिए आज से क्या-क्या महंगा हुआ(gst badne se kya-kya-mehnga hua)है।
जानें आज से क्या-क्या महंगा हुआ?-What costlier full list
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1. पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरा भी मंहगा हो जाएगा।
प्री-पैकेज्ड,लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। चूड़ा, खोई, चावल, शहद अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल हैं।
2. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
3. ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स टर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था।
4. 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों(GST on Hospital bed) पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है।
5. बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकोनॉमी’ कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी।
कहां घटा जीएसटी?
1. रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। पहले यह 12 प्रतिशत थी।
2. ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है।
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