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ट्विटर के दफ्तर पर रेड.. क्या Block हो जायेंगे इंडिया में Twitter-Facebook-Instagram..?

पहले टूलकिट मामले में  नोटिस देने के बाद ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर दिल्ली स्पेशल सेल की रेड ने मामलें को अति गंभीर बना दिया है.

raid in twitter india office will facebook twitter instagram blocked in next 2 days

नई दिल्ली (समयधारा) : देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है l

पहले टूलकिट मामले में  नोटिस देने के बाद ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर दिल्ली स्पेशल सेल की रेड ने मामलें को अति गंभीर बना दिया है l

पर ये घटना केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से ठीक दो दिन पहले हुई है l 

ट्विटर इंडिया (Twitter India) के दफ्तरों में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के रेड की घटना को लेकर कई वर्गों में इसे अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है।

जिसमें डिजिटल कंटेंट को लेकर कई तरह के नए नियम और कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस गाइडलाइन के तहत Facebook, twitter, Instagram

जैसे सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यहां  शिकायत अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल कॉन्टैक्ट अधिकारी की नियुक्ति करनी है l

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जिसकी डेडलाइन 26 मई खत्म हो रही है और किसी भी प्लेटफॉर्म ने अभी तक इनकी नियुक्ती नहीं की है।

न्यूज साइट्स और OTT प्लेटफार्मों के लिए नियमों की घोषणा फरवरी में की गई थी और उन्हें पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

सूत्रों ने कहा कि अगर कंपनियां नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं,

तो उनकी मध्यस्थ स्थिति समाप्त की जा सकती है और उन पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।

नियम के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियां, जिनके भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ नामित किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि अगर कंपनियां 26 मई तक इन नए नियमों पालन करने में विफल रहती हैं, तो वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा खो सकती हैं।

अखबार के मुताबिक, आईटी मंत्रालय के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा,

“अगर कोई अप्रिय घटना होती है या उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ गैरकानूनी और अवैध सामग्री शेयर की जाती है, तो वे आपराधिक रूप से उत्तरदायी होंगे।”

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दरअसल धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कानूनी अभियोजन से छूट प्रदान करती है।

नए कानूनों के तहत, निगरानी तंत्र में रक्षा, विदेश मंत्रालय, गृह, सूचना एवं प्रसारण, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति शामिल होगी।

अगर वह चाहे, तो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए उनके पास स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को

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“अधिकृत अधिकारी” के रूप में नियुक्त करेगी, जो कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।

यदि एक अपीलीय निकाय का मानना ​​​​है कि कंटेंट कानून का उल्लंघन करता है,

तो उसे जारी किए जाने वाले आदेशों को ब्लॉक करने के लिए कंटेंट को सरकार द्वारा नियंत्रित समिति को भेजने का अधिकार है।

सूत्रों ने बताया कि अब तक एक को छोड़कर किसी भी कंपनी ने ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।

कुछ प्लेटफार्मों ने छह महीने की समय सीमा मांगते हुए कहा है कि वे अमेरिका में अपने मुख्यालय से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

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सूत्रों ने कहा, “ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत से मुनाफा कमा रही हैं,

लेकिन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए मुख्यालय से हरी झंडी का इंतजार करें।”

उन्होंने कहा कि ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी न तो कई पहचान होती है और न ही वे ये बताते हैं कि तथ्यों की जांच कैसे की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस बीच सोशल मीडिया पर लोग नहीं जानते कि किससे शिकायत करें और उनकी समस्या का समाधान कहां किया जाएगा।

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