breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशराजनीतिराज्यों की खबरें
Trending

HC से सचिन पायलट गुट को राहत, अशोक गहलोत को झटका

सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को हाईकोर्ट से राहत

rajasthan-political-crisis immediate-relief-to-the-sacin-pilot
जयपुर (समयधारा) : HC से पायलट गुट को राहत, अशोक गहलोत को झटका l
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सचिन पायलट  और 18 अन्य विधायकों को अयोग्य करार देने,
संबंधी नोटिस को चुनौती वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले, 
rajasthan-political-crisis immediate-relief-to-the-sacin-pilot
6 जुलाई कोर्ट बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों ने 16 जुलाई यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने एक याचिका दाखिल करते हुए स्पीकर डॉ. सीपी जोशी के अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी।
राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने इस पर सुनवाई की।
देश के एक राज्य राजस्थान की सियासत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है।
पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक उठापठक का अंत अभी नजर नहीं आ रहा है l
यह तो तय था की राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा l
गौरतलब है कि सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमे को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से राहत मिलने के  एक दिन बाद,
विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) सी.पी. जोशी (CP Joshi) ने बुधवार को कहा कि,
वह राज्य में संवैधानिक संकट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी l
वही सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सचिन पायलट ग्रुप भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है l 
जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर रोक लगाने वाले पिछले 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।
rajasthan-political-crisis immediate-relief-to-the-sacin-pilot
हाईकोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर सुनवाई करने से रोक दिया था।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का स्पीकर को कार्यवाही से रोकने का आदेश गलत है।
स्पीकर ने याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रह कर काम करें।
सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट अध्यक्ष द्वारा भेजे गए दलबदल नोटिस के खिलाफ 19 कांग्रेस विधायकों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
हाई कोर्ट इस मामले में 24 जुलाई को आदेश देगा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि हम स्पीकर से अनुरोध करते हैं कि
वह इस अदालत के आदेश आने तक 24 जुलाई विधायकों को दिए नोटिस की तारीख को आगे बढ़ाए।
rajasthan-political-crisis immediate-relief-to-the-sacin-pilot

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button