Supreme-Court-Relief-Delhi-NCR-Vehicle-Ban-2025
नयी दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस अवधि में वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, परिवहन मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है
और दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी सुनवाई में शामिल किया है।
दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका
दिल्ली सरकार ने 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि BS-6 वाहनों से होने वाला प्रदूषण BS-4 वाहनों की तुलना में काफी कम है।
सरकार का आग्रह है कि अदालत केंद्र या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को यह निर्देश दे कि एनसीआर में 15 साल या उससे अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल या उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए।
पृष्ठभूमि
जुलाई में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आदेश जारी किया था कि “एंड-ऑफ-लाइफ” श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोक दी जाए और निर्धारित समय सीमा से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाए।
हालांकि, दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस आदेश को 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया।
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