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Big news: Permanent commission of women in the army approved by supremecourt
नई दिल्ली (समयधारा) : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस अर्जी को आज ख़ारिज कर दिया जिसमे महिलाओं के स्थायी कमीशन पर आपति जताई थी l
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील को ख़ारिज करते हुए कहा, समानता का अधिकार सबको, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा l
इस तरह से अब सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी मिल गयी l सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नसीहत दी महिलाओं को लेकर नजरिया बदलें l
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम 3 महीने की अवधि के भीतर इस अदालत के आदेश की याचिकाओं और आवश्यक अनुपालन करने का निर्देश देते है l
सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
सेना में सभी महिला अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों के बावजूद स्थायी कमीशन लागू होगा।
इस कमीशन को मंजरी मिलने से लाखों महिलाओं को जीत मिली l
गौरतलब है कि इस पर कई दिनों से मामला चल रहा था l
Big news: Permanent commission of women in the army approved by supremecourt
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