नई दिल्ली:Budget 2020-bank deposit insurance hike by Rs.5 Lakh- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 (Budget 2020) पेश करते हुए बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बड़ी राहत का एलान किया। अब बैंक में आपकी 5 लाख तक की जमाराशि सुरक्षित रहेगी। पहले इसकी सीमा 1 लाख रुपये थी।
अगर बैंक (Bank) किसी भी स्थिति में डूब जाता है या फिर बंद हो जाता है तो इन हालातों में आपको बैंक में जमा आपकी कुल राशि में से 5 लाख तक की रकम वापस मिल जाएगी यानि यह बैंक में जमा आपकी राशि का इंश्योरेंस (insurance) होगा।
जबकि पहले बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में आपको केवल 1 लाख रुपया ही मिल सकता था। वित्त मंत्री ने बैंकों में आपकी डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले यह 1 लाख थी और अब इसे 5 लाख कर दिया गया (Budget 2020-bank deposit insurance hike by Rs.5 Lakh) है।
दरअसल RBI की गाइडलाइन के अनुसार, सभी कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसायटी ही DICGC के दायरे में नहीं आती है।
बैंक में जमा आपकी राशि पर क्या है DICGC के नियम?
DICGC के नियमों के अंतर्गत किसी बैंक में सेविंग्स खाता या FD रखने वाले ग्राहकों की मूल रकम और इंटरेस्ट को मिलाकर कुल 1 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस होता था लेकिन अब बजट 2020 (Budget 2020) में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।
जैसाकि कि समझें कि मान लीजिए कोई भी PMC बैंक डूब जाता है या किसी भी वजह से बंद हो जाता है और उसमें ग्राहकों के 1 लाख से ज्यादा जमा थे।
तो अभी तक इस स्थिति में उन्हें केवल 1 लाख ही वापस मिलता था। फिर चाहे आपका जमा रुपया एक लाख से ज्यादा ही क्यों न हो। लेकिन अब ऐसे हालात होने पर ग्राहकों को सरकार 5 लाख तक रुपये वापस करेगी।
PMC बैंक डूबने के बाद ही सरकार ने यह राहत भरी पहल की है।
Budget 2020-bank deposit insurance hike by Rs.5 Lakh