अब ITR फाइल करने की तारीख 30 नवंबर 2020 हुई,TDS में भी 25% की कटौती
अब ऑडिट कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है...
FY 2019-20 ITR filling deadline extended to Nov 30th
नई दिल्ली:वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को करदाताओं को आर्थिक पैकेज में राहत प्रदान करते हुए वित्तवर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल (Income Tax Return) करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है, पहले यह 31 जुलाई 2020 थी।
इतना ही नहीं,अब ऑडिट कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी है।
बुधवार को निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज के पहले चरण का ब्यौरा दिया।
इसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट बढ़ाकर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कई अन्य दूसरी छूटों का भी एलान किया गया।
इसके अतिरिक्त नॉन कॉरपोरेट बिजनेस, चैरिटेबल ट्रस्ट्स और प्रोफेशंस के लिए सभी पेंडिंग रिफंड फौरन रिलीज किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, एलएलपी व को-आपरेटिव्स भी आएंगे।
FY 2019-20 ITR filling deadline extended to Nov 30th
TDS और TCS में 25 फीसदी की कटौती
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दरों या नॉन सैलरीड पर लगने वाले TDS में 25 फीसदी कटौती (TDS deducted 25percn) करने की घोषणा की है।
दरअसल, टीडीएस नॉन सैलरीड पेमेंट पर लगता है। अब इसमें 25 फीसदी कटौती करने से 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज होगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि नॉन-सैलरीड पर TDS व TCS में 25 फीसदी कटौती से जनता के पास खर्च करने लायक पैसा ज्यादा आएगा।
इस राहत का फायदा वेतन को छोड़कर सभी तरह के पेमेंट पर उपलब्ध होगा। जैसेकि- इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस और कॉन्ट्रैक्ट सभी पर लागू होगा।
यह छूट इस वित्तवर्ष में जारी रहेगी। अर्थात आप इस छूट का लाभ आज ही से यानि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ले सकते है।
‘विवाद से विश्वास’ स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ी
अब विवाद से विश्वास स्कीम की भी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस स्कीम के तहत बिना ब्याज और पेनल्टी के आप 31 दिसंबर 2020 तक भुगतान कर सकते है।
ध्यान रहें कि इस स्कीम की टाइमलिमिट दूसरी बार बढ़ाई गई है। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा पहले बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी।
इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच कर-विवादों का एक बार में ही निपटान का प्रावधान किया गया था।
इसके अतंर्गत विवादित टैक्स रकम का पेमेंट बिना पेनल्टी और ब्याज के करने की छूट दी गई है। इस स्कीम की घोषणा बजट 2020 (Budget 2020) में की गई थी।
FY 2019-20 ITR filling deadline extended to Nov 30th
MSME के लिए राहत पैकेज
पीएम मोदी के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का विस्तृत ब्यौरा देते हुए निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए भी राहत भरी 6 बड़ी घोषणाएं की।
राहत पैकेज की विस्तृत डिटेल आगे भी दी जाएंगी।
पहले चरण के तहत MSME, कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन की घोषणा की गई है।
FY 2019-20 ITR filling deadline extended to Nov 30th