नई दिल्ली, 8 मार्च : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शाफिन जहां के विवाह को बहाल कर दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने दंपति के विवाह को आमन्य करार दिया था।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि एनआईए इस मामले में आपराधिक पहलुओं की जांच जारी रख सकती है।
इससे पहले,
सर्वोच्च न्यायालय केरल की महिला हादिया की शफीन जहां से शादी के मामले पर गुरुवार को अपराह्न दो बजे फैसला सुनाएगा।
लव जिहाद विवाद में अटकी हादिया की शादी को केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
–आईएएनएस