प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि एनआईए इस मामले में आपराधिक पहलुओं की जांच जारी रख सकती है।
इससे पहले,
सर्वोच्च न्यायालय केरल की महिला हादिया की शफीन जहां से शादी के मामले पर गुरुवार को अपराह्न दो बजे फैसला सुनाएगा।
लव जिहाद विवाद में अटकी हादिया की शादी को केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
–आईएएनएस