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नई दिल्ली, 5 मार्च : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने 8,000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की जमानत दिए जाने की आपत्तियों को खारिज करते हुए दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, अगले आदेश तक दंपति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।
राजद से सांसद मीसा भारती और उनके पति अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद अदालत में पेश हुए।
पिछले साल 23 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत 8,000 करोड़ रुपये धनशोधन मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके पति व अन्य के खिलाफ तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया था।
पिछले साल जुलाई में ईडी ने इस मामले में मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था। एजेंसी ने जैन बंधुओं वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन सहित करीब 35 लोगों को आरोपित किया था।
–आईएएनएस