lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today
नई दिल्ली:आज, सोमवार 4 मई से देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो (lockdown3.0 starts today) गया है।
अब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 4 मई से लेकर 17 मई तक पूरे देश में लागू है लेकिन इसके साथ ही देशवासियों को कुछ रियायतें भी दी गई है।
आज से सभी जोन्स में शराब, पान-तंबाकू की दुकानें खोली जा (lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today) सकेंगी।
बस एक बार में केवल पांच ग्राहकों को ही दुकान में अनुमति होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को अब दो हफ्ते और आगे अर्थात 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बीते शुक्रवार को गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 को 4 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया लेकिन इसके साथ ही पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, लॉकडाउन 3.0 में देश के सभी क्षेत्रों में शराब,पान-तंबाकू और गुटखा की दुकानें खुलेंगी (lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today)
लेकिन एक बार में केवल पांच लोगों को दुकान से खरीददारी की अनुमति होगी (allowed 5 persons at a time) और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा।
ब्रिकी के दौरान ग्राहकों को एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब,तंबाकू-पान,गुटखा के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा, बस इनकी ब्रिकी को अनुमति है।
लॉकडाउन 3 में कहां-कहां खुलेंगी शराब,पान-तंबाकू की दुकानें
(Lockdown 3 kaha kaha Khuli sharab ki dukane)
शुक्रवार को देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) दो हफ्ते और आगे बढ़ाते हुए गृहमंत्रालय ने सभी जोन्स या क्षेत्रों में शराब,तंबाकू-गुटखा और पान की पड़ोस वाली, रजिस्टर्ड और मार्केट की दुकानों पर बिक्री की अनुमति दे दी (Liquor or sharab-Paan shops open in all zones) है लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाएं गए है।
गृहमंत्रालय (MHA) ने एक बयान जारी करके कहा कि 4 मई से लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में नए नियमों के तहत शराब,पान-तंबाकू की दुकानों को ग्रीन,ऑरेंज जोन्स के साथ-साथ रेड जोन्स में भी सिर्फ हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर अन्य सभी जगह खोलने की अनुमति होगी।
लेकिन इन सभी क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन्स, मॉल और शॉपिंग कॉम्पलैक्स में शराब (Liquor) की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
साथ ही एक समय में केवल पांच लोग ही दुकानों से खरीदारी कर सकेंगे और इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।
इस बयान में गृह मंत्रालय (MHA) ने स्पष्ट किया है कि, “शराब और पान की दुकानों को इन सभी क्षेत्रों में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कुछ प्रतिबंधों का भी पालन करना (lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today) होगा।
इन दुकानों में लेनदेन के दौरान एक समय में पांच से अधिक लोग मौजूद न हों। साथ ही ग्राहकों को एक-दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (2गज) रखनी होगी।”
ध्यान रहें कि शराब की दुकानों को सभी जोन्स के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में खुलने की अनुमति नहीं होगी।
इन सभी क्षेत्रों की दुकानों पर दुकानदारों, उनमें काम करने वालों और ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
शादी-ब्याह के समारोह में भी 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और अंतिम संस्कार के अवसरों में भी 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी।
साथ ही लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या खुला रहेगा और क्या बंद इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है।
गृहमंत्रालय (Ministry of home affairs) ने स्पष्ट किया है कि इन दुकानों पर भीड़ से बचने के पूरे प्रयास किए जाए, इस बात को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रकोप के चलते केंद्र ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दो हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है। अब पूरे देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू (Lockdown extended till May 17th) है।
इससे पहले दूसरे चरण का लॉकडाउन रविवार 3 मई को समाप्त हो रहा है।
लॉकडाउन 3.0 में में देश के सभी राज्यों के जिलों को कोरोना मामलों को देखते हुए रेड (ज्यादा प्रभावित इलाके), ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है
लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन क्षेत्रों में कुछ कामों और सेवाओं को छूट भी दी गई है और नई गाइडलाइन्स जारी की गई है।
हालांकि रेड,ग्रीन और ऑरेंज सभी जोन्स में सार्वजनिक परिवहन बस, ट्रेन और हवाई-जहाजों पर प्रतिबंध पहले की ही तरह कायम रहेगा और पहले की तरह इन क्षेत्रों में जरूरी सेवा प्रदाताओं को ही छूट मिलेगी।
हालांकि लॉकडाउन 3.0 के दिशानिर्देशों के तहत ग्रीन (Green zones) और ऑरेंज (Orange zones) ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में पहले के मुकाबले काफी राहतें दी गई है।
गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 3.0 में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आवाजाही शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच को बंद रहेगी और सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।
एमएचए (MHA) ने अपनी गाइडलाइन्स में कहा है कि लॉकडाउन से हासिल होने वाले लाभ का निर्माण करने के लिए और COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे सभी स्थानों जहां पर लोग एकत्रित हो सकते है
मसलन- सिनेमा हॉल, मॉल, ज़िम,स्पा, सलून और राजनीतिक, सांस्कृति व धार्मिक आयोजनों पर बैन जारी रहेगा।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बाद से देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहले चरण का लॉकडाउन रहा।
फिर 14 अप्रैल से 3 मई तक दूसरे चरण का लॉकडाउन जारी है
और अब 4 मई से 17 मई तक तीसरे चरण का लॉकडाउन लगा दिया गया (lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today )है।
अगर इसमें हम जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) को भी जोड़ दें तो यह देश में चार चरणों की तालाबंदी या लॉकडाउन लागू किया गया है।
देश में सभी सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और साथ ही मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य है। सभी निजी और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को आपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
नोट: गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स पूरे देश के लिए है। फिर चाहे आप दिल्ली,महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर किसी भी राज्य के क्यों न हो।
lockdown3.0: liquor or sharab paan shops allowed today