masks-sanitizer out-of-the-essential-act may-increase-their-prices
मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाले कंपनियों के लिए राहत की खबर है।
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने दोनों वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिया है।
यानी अब कंपनियां अपने हिसाब से कीमत तय कर सकेंगी।
कोरोना फैलने के बाद मार्च में ओवरचार्जिंग और होल्डिंग की शिकायत मिलने के बाद दोनों आइटम को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला गया था।
बता दें कि कंज्यूमर मंत्रालय ने मास्क, सैनिटाइजर दोनों को एक्ट से बाहर किया है जिसके बाद अब कंपनियां इनकी कीमत खुद तय करेगी।
गौरतलब हो कि मार्च में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया था।
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सरकार को ओवरचार्जिंग, होल्डिंग शिकायत मिलने के बाद सरकार ने इसपर एक्शन लेते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला था।
सरकार ने दोनों आइटम की कीमतें तय कर दी थी। 100ml सैनिटाइजर की कीमत 50 रुपये तय की गई थी,
जबकि 3 लेयर मास्क की कीमत 15 तय की गई थी। अब होल्डिंग, ओवरचार्जिंग की शिकायत नहीं है l
पर सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया जब देश भर में कोरोना का संक्रमण पहले से भी कई गुना ज्यादा फ़ैल रहा है l
लोगों को अब मास्क और सैनिटाइजर घर में रखना जरुरी होगा l हर किसी को मास्क पहनना पहले से भी ज्यादा जरुरी है l
ऐसे में सरकार का यह फैसला लोगों के लिए एक और नयी मुसीबत का कारण बन सकता है l