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सुरत की सेशंस कोर्ट से Rahul Gandhi को जमानत मिली, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

राहुल गांधी की तरफ से सूरत की कोर्ट में उनके वकील की तरफ से निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील दाखिल की गई।

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सूरत/नयी दिल्ली (समयधारा) : सुरत  की सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को जमानत मिली,

अब उनकी अन्य याचिका पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को l 

सूरत की सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने इसके साथ ही राहुल गांधी की नियमित जमानत भी मंजूर कर दी।

इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से सूरत की कोर्ट में उनके वकील की तरफ से निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील दाखिल की गई।

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दाेपहर तीन बजे राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्हें कोर्ट ने जमानत दी।

कांग्रेस नेता सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली से बहन प्रियंका गांधी के साथ सूरत पहुंचे थे।

राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर प्रदेशभर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी सूरत कोर्ट के बाहर जमा हुए थे।

राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश हुए तो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे।

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राहुल गांधी की तरफ से निचली अदालत के फैसले को 11 दिन कोर्ट में चैलेंज किया गया।

2019 के ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान को लेकर अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी।

उन्हें अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया था। आदेश के बाद राहुल की सांसदी भी चली गई थी।

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अगर ऊपरी अदालत सजा पर रोक नहीं लगाती तो वह आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राहुल गांधी सूरत की सीजेएम कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है।

राहुल गांधी की तरफ अपील दाखिल होने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सूरत में प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

इसमें गहलोत ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

गहलोत ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई कर रही है।

इस बीच, राहुल ने फिर सरकार पर निशाना साधा। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा,

‘प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे काफी दिन हो गए! आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं। 20,000 करोड़ रुपये किसके हैं?’

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कांग्रेस नेता की विधि टीम के एक सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया,

सोमवार को सूरत की सत्र अदालत में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की जाएगी।

इस दौरान, राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहेंगे।’ कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश इकाई के नेता राहुल के साथ सूरत जाएंगे।

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अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था।

अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी,

ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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