CocaCola-Thums Up को बंद करने चला यह दीवाना, अब पड़ रहा है 5 लाख चुकाना..!
इन महाशय को पड़ गया लेने का देना, गए थे हीरो बनने लौट कर आये जीरो बनकर.
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नई दिल्ली (समयधारा): कहते है कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना चाहिए l
आपका एक गलत कदम कही आपके लिए घातक न हो जाएँ l आपको लेने के बजाये देने न पड़ जाएँ l
इन महाशय का यही हाल हुआ l इन्होने बिना ठोस सबूतों के एक जनहित याचिका दायर कर दी l
अक्सर जनहित से जड़े मामलों को लेकर लोग कोर्ट में जनिहत याचिका दायर करते हैं,
और सरकार और प्रशासन के खिलाफ कई बार कोर्ट द्वारा ऐसी याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है।
लेकिन अनावश्यक और नियमाविरुद्ध याचिका दायर करके कोर्ट का समय बरबाद करना भी गलत है।
कई जनहित याचिकाओं पर कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई जाती रही है।
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एक नये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर ही 5 लाख का दंड लगा दिया है।
कोका-कोला और थम्स-अप कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का दंड लगाया है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास उसके द्वारा दायर विषय पर ठोस तकनीकी जानकारी नहीं होने के बावजूद उन्होंने ये याचिका दायर की है।
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उम्मेदसिंह पी चावडा ने सुप्रीम कोर्ट में कोका कोला और थम्स-अप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की थी।
याचिका में मांग की गई थी कि ये दोनों कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं इसलिए इसकी बिक्री बंद करने के लिए केंद्र को अधिसूचना जारी की जाये।
याचिका पर सुनवाई करने वाले जज डी वाई चंद्रचूड, जज हेमंत गुप्ता और जज अजय रस्तोगी की पीठ ने उनकी याचिका रद्द कर दी
और उन्हें 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपये दंड के रूप में भरने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है।
उन्हें इस विषय पर ठोस तकनीकी जानकारी नहीं होने के बावजूद उन्होंने याचिका दायर की।
इसके साथ ही कोका-कोला और थम्स-अप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के उनके दावों का उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
इसके साथ ही सिर्फ इन दो ब्रांड पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया जाये इसका स्पष्टीकरण देने में भी याचिकाकर्ता असफल रहे हैं
जिसकी वजह से उन पर दंड लगाने का आदेश दिया गया।
(इनपुट एजेंसी से)
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