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Unlock 4 : क्लास 9वीं से 12वीं के स्कूल होंगे 21 सितम्बर से शुरू, जानिए गाइडलाइन

Unlock-4 : partial-reopening-of-schools-for-classes-9-12-issued-from-21-sept

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नई दिल्ली (समयधारा)कोरोना वायरस का असर भारत में तेजी से फ़ैल रहा है पर भारत में अनलॉक की प्रक्रिया जारी हैl 

इस समय अनलॉक 4 लागू है जिसके तहत काफी छूट लोगों को मिली है l

अब अनलॉक 4 में  कोरोना महामारी (Corona virus pandemic) के कारण काफी लंबे समय से बंद स्कूलों (Schools) को 21 सितंबर से फिर खोला जा रहा है।

हालांकि अभी स्कूलों की सिर्फ उच्च कक्षाएं ही शुरू हो सकेंगी और वह भी सरकार द्वारा जारी लाइडलाइन का पालन करते हुए।

इसके लिए छात्र-छात्राओं के माता-पिता और अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी।

कोरोना महामारी (Covid-19 pandemic) के बीच स्कूलों को फिर से खोलने के लिए के लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं।

हालांकि, केवल Containment Zones के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने स्कूलों की 9 से लेकर 12 क्लास  तक की कक्षाएं आंशिक रूप से शुरू करने के लिए

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP (standard operation procedures) जारी किया है।

Unlock 4 के तहत केंद्र सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर माता-पिता

अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद स्कूल जाकर टीचर से सलाह लेने की इजाजत दी थी। ऐसा 21 सितंबर से संभव हो सकेगा।

केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर या अन्य कर्मचारियों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी।

इन सभी को किसी भी कंटेनमेंट जोन में न जाने की सलाह दी जाती है।

गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल खोलने से पहले जिन इलाकों में छात्रों और टीचरों का संवाद होना है,

उसको sodium hypochlorite सॉल्यूशन से सैनिटाइज किया जाए। ऐसी सभी जगहों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जहां पर निरंतर हाथ लगाए जाते हैं।

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इसके साथ ही जिन स्कूलों को क्वारेंटाइन सेंटर के तौर पर यूज किया गया था, उनको अच्छे से सैनिटाइज करना होगा।

ऑनलाइन टीचिंग/टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है।

वहीं, 9 से 12 तक के छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे क्लास वर्चुअल/रिमोटली क्लास अटेंड करें या शारिरिक रूप से अटेंड करें।

यह स्वैच्छिक होगा और माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी। छात्र और टीचर 6 फीट की दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

इसके अलावा आपस में 6 फुट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोना,

फेस मास्क पहनना और सैनिटाइजर का यूज करना अनिवार्य होगा। वहीं, स्कूल में बिना किसी कारण थूकना मना होगा और तबीयत खराब होने पर तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा।

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