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Delhi Air Pollution:दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक;निजी-सरकारी स्कूल 2 दिनों तक बंद;GRAP-3 के साथ पाबंदियां लागू

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal) को एलान करना पड़ा की दिल्ली में वायु प्रदूषण(Delhi air pollution)के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल आगामी दो दिनों तक बंद रखे(Delhi-Air-Pollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days)जाएंगे।

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नई दिल्ली:दिवाली(Diwali) से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण(Delhi Air Pollution)दिन पर दिन बेहद जहरीला होता जा रहा(Delhi-Air-Pollution-AQI-very-poor)है।

गुरुवार को दिल्ली/एनसीआर में हवा का स्तर(Delhi/NCR Air Quality deteriorated) बेहद खतरनाक पर पहुंच गया।

हालात इतने खराब हो गए है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi CM Arvind Kejriwal) को एलान करना पड़ा की दिल्ली में वायु प्रदूषण(Delhi air pollution)के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल आगामी दो दिनों तक बंद रखे(Delhi-schools-remain-close-for-2-days)जाएंगे।

दिल्ली में वायु का स्तर(Air Quality Index) इतना खतरनाक हो गया है कि दिल्लीवासियों(Delhiites)का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो चला है।

वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही दिल्ली में ग्रैप-3 लागू कर दिया  गया है,जिसके चलते कई तरह की पाबंदिया दिल्ली में लागू कर दी गई(Delhi-Air-Pollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days-GRAP-III- imposes-ban-details)है।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि आज यानि शुक्रवार (3 नवंबर) और शनिवार (4 नवंबर) को बंद सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रखे जाएंगे।

 

इसके साथ ही सभी तरह के निर्माण और ध्वस्त कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया(DelhiAirPollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days-GRAP-III- imposes)है।

MCD ने ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की

एक अलग संचार में, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कहा कि उसके स्कूलों में भौतिक कक्षाएं अगले दो दिनों तक बंद (DelhiAirPollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days-GRAP-III- imposes)रहेंगी। ‘

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी एमसीडी और एमसीडी सहायता प्राप्त स्कूलों में 3 और 4 नवंबर को ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

हालांकि, नागरिक निकाय ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे।

 

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दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी:DMRC

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी शहरों में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा गुरुवार को उठाए गए कदमों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो(Delhi Metro) 3 नवंबर से अपने नेटवर्क पर 20 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं चलाएगी।

डीएमआरसी(DMRC) ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी-III(GRAP-III) चरण के कार्यान्वयन के मद्देनजर, डीएमआरसी कल यानी 3 नवंबर 2023 (शुक्रवार) से अपने नेटवर्क में 20 अतिरिक्त यात्राएं जोड़ेगी।’

दिल्ली मेट्रो पहले से ही 25 अक्टूबर से कार्यदिवसों (सोमवार-शुक्रवार) पर 40 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं चला रही है, जब GRAP-II चरण लागू हुआ(DelhiAirPollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days-GRAP-III- imposes)था।

इसमें कहा गया है, ‘इस प्रकार, कल से, डीएमआरसी दिल्ली-एनसीआर(Delhi/NCR) में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जीआरएपी के तहत किए गए अपने उपायों के तहत कुल 60 अतिरिक्त यात्राएं चलाएगी।’

इससे पहले दिन में, केंद्र ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण III लागू किया क्योंकि शहर में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई।

GRAP चरण III के तहत, दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध(Ban on Construction work)लगा दिया गया है और साथ ही राजधानी में डीजल-खपत वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI Very Poor) गुरुवार (2 नवंबर) सुबह 343 दर्ज किया गया, जिससे लगातार पांचवें दिन हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही।

SAFAR-India के अनुसार, शहर का AQI रविवार (309) से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में(DelhiAirPollution-AQI-very-poor-Delhi-schools-remain-close-for-2-days-GRAP-III- imposes)है।

दिल्ली में खतरनाक श्रेणी के वायु प्रदूषण के कारण कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट(CAQM) ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया है।

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दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण ग्रैप-3 लागू होने से इन कार्यों पर लगा बैन:

1.किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है, तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ कुछ कैटेगरी के प्रोजेक्ट को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।

2.GRAP-3 के लागू होने के बाद आप निजी निर्माण नहीं करा सकेंगे। दीवारों पर रंगाई-पुताई का काम भी नहीं हो पाएगा।

3. हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर इस दौरान पूरी तरह से रोक लगी रहेगी।

4. स्टेज-3 और स्टेज-4 वाले पेट्रोल वाहनों और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी।

5. 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट, थर्मल पावर प्‍लांट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।

6. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन रहेगा।

7. दिल्ली-एनसीआर में सभी माइनिंग और उससे जुड़ी एक्टिविटी पर रोक रहेगी।

8. इस दौरान रेलवे सर्विस/रेलवे स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल सर्विस और मेट्रो स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी।

9. सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर प्लांट, पाइपलाइन जैसी पब्लिक प्रोजेक्ट भी पहले की तरह चलते रहेंगे।

10. प्लंबर, बढ़ई का काम, बिजली सबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी। सफाई से जुड़े प्रोजक्ट भी होते रहेंगे।

 

 

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