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Traffic Rules Alert : 4-2 व्हीलर्स चलाने के नियमों में हुए अहम् बदलाव, चालान कटाने को रहो तैयार..!!

4-2 व्हीलर्स चलाने के नियमों में हुए अहम् बदलाव, जानियें क्या..? 

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नई दिल्ली, (समयधारा) : Traffic Rules Alert : 4-2 व्हीलर्स चलाने के नियमों में हुए अहम् बदलाव, जानियें क्या..? 

अगर आपके पास कोई कार है तो यह अहम् खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 

सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ आगे बैठने वालों को सीट बेल्ट लगानी पड़ती थी,

लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर आपने पीछे बैठकर सील्ट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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ऐसे में अगर आप राजधानी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

दिल्ली पुलिस ने इन नियम को लेकर पिछले हफ्ते ही नोटिस जारी किया था। इस नियम का मकसद रोड सुरक्षा और सेफ ड्राइविंग को सुनिश्चित करना है।

पश्चिम दिल्ली में इस नियम को सबसे पहले लागू किया गया है। यहां यह नियम 13 जनवरी से लागू किया गया है।

अब सीट बेल्ट न पहनने पर दिल्ली पुलिस 1,000 हजार रुपये का भारी भरकम चालान काट सकती है।

दिल्ली पुलिस का प्लान अब इस नियम को पूरी राजधानी में लागू करने की है।

टू-व्हीलर का भी होगा चाला

इसके अलावा अब अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर में रीयरव्यू मिरर नहीं लगवाएं हैं तो आप अपना चालान कटवाने के लिए तैयार हो जाइए।

दिल्ली पुलिस ने नए नियम को लागू कर दिया है जिसके मुताबिक, रीयरव्यू मिरर लगाना अब जरूरी होगा।

अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपका चालान कट सकता है।

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