Adani-Hindenburg Case After Relief From SC Jump In Adani Shares
नई दिल्ली/मुंबई (समयधारा) : Adani-Hindenburg Case : SC से राहत के बाद, अडानी के शेयरों में भारी उछाल l
Adani group Shares: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बुधवार को 11% तक बढ़ गए।
ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले (Adani Hindenburg Case) में दाखिल सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया और इस मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग को ठुकरा दिया।
इसके चलते अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्ती तेजी देखी जा रही है। यह तेजी ऐसे समय आई है, जब बाकी शेयर बाजार में लाल निशाान में कारोबार हो रहा है।
अदाणी ग्रुप की सबसे मुख्य कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयर दिन के कारोबार में 5 फीसदी तक बढ़ गए।
अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) में 2 फीसदी की तेजी देखी गई। अदाणी पोर्ट्स और अदाणी एंटरप्राइजेज, दोनों स्टॉक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं।
वहीं अदाणी विल्मर, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे अदाणी ग्रुप के दूसरे शेयर 3 से 11 प्रतिशत ऊपर थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FPI रेगुलेशन को रद्द करने का कोई आधार नहीं है, जो इससे पहले अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट का आधार बने थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, FPI, LODR सिफारिशों में हुए अमेंडमेंट को वापस लेकर का कोई वैध आधार नहीं है।
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सेबी को लंबित 2 जांचों को अगले 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के संबंध में SEBI पर लगाए गए आरोपों पर अपना असंतोष जाहिर किया।
बेंच ने यह भी कहा कि किसी तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता और उसकी ओर से गठित पैनल में हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-सदस्यीय बेंच ने इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हिंडनबर्ग ने बीते साल जनवरी में पेश अपनी रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर अपने शेयरों में गड़बड़ी और एकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था।
ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे भारत पर सोचा-समझा हमला बताया था।
इस मामले में कई याचिकाएं दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए सेबी को मई तक का समय दिया था। इसके बाद सेबी को जांच के लिए एक्सटेंशन भी मिला था।
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सेबी ने 24 नवंबर 2023 को बताया कि इस मामले में जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है।