Income Tax Common Man Gets Relief Or in Budget
नयी दिल्ली (समयधारा) : बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो ख़बरें आई है,
उससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली, जानियें क्या है नया Income Tax slabs l
- 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा है।
- 12 लाख से 15 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
- वहीं 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
- जबकि 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 25 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
- 25 लाख रुपये से अधिक की सालाना इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
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Budget 2025 Live: सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल का फोकस मिडिल क्लास पर होगा। उन्होंने ऐलान किया कि सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाता है।
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Budget 2025 LIVE: 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई
वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत दी है। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी रहेगी -
Budget 2025 Live: 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला
सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया गया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है
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Budget 2025 LIVE: अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल
टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है त
इससे पहले,
हमारे बजट स्पेशल ख़बरों में पाठकों का स्वागत है l
हमने पहले भी अपनी आर्टिकल में आपको बताया था की इस बार का बजट दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगाl
और इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष पैकेज या उन्ही को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा l
मोदी सरकार के लिए दिल्ली चुनाव को जितना बहुत ही जरुरी है l उसका पूरा ध्यान दिल्ली चुनाव में लगा हुआ हैl
बजट 2025: उम्मीदें और संभावनाएं
इनकम टैक्स के दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, पूरे देश में एक स्लैब सिस्टम काम करता है।
Income Tax Common Man Gets Relief in Budget
जहां अलग-अलग स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स दरें (tax rates) निर्धारित की गईं हैं। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स की तीन कैटेगेरी बनाई गईं हैं।
एक 60 साल से कम के लोग, दूसरा सीनियर सिटीजन्स 60 से 80 साल के और तीसरा 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है।
मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के 6 स्लैब बनाए गए हैं। इसके मुताबिक,
- 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
- 3 लाख से 7 लाख तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
- वहीं 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
- जबकि 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होता है।
- 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
इन नए नियमों में लाए गए टैक्स स्लैब में दरें तो कम हैं,
लेकिन इसमें सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली और अन्य दूसरी कर छूटों को खत्म कर दिया गया है।
वहीं पुराने इनकम टैक्स की व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
Income Tax Common Man Gets Relief in Budget
वहीं अगर सालाना इनकम 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये के दायरे में आती है तो 5 फीसदी टैक्स लगता है।
हालांकि 7 लाख से अधिक की इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत 12,500 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
इसके साथ ही 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।
यदि किसी व्यक्ति की कुल इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है तो 20 फीसदी टैक्स लगता है।
अब बात करते है इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है l
7 टैक्स स्लैब में परिवर्तन हो सकता है l जैसे की जो 3 लाख की रियायत है उसे बढ़ाकर 5 लाख तक हो सकती है l
वही इस बार महिलाओं को 5 लाख की जगह 7 लाख तक टैक्स पर छूट मिल सकती है l
पर इनकम टैक्स में बदलाव तो सरकार को करना ही होगा l इसका सबसे बड़ा कारण है चुनाव l
(इनपुट एजेंसी से भी)