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नई दिल्ली (समयधारा) : देश में कोरोना वायरस के चलते काफी बुरा हाल है l
कोरोना के कुल मिलाकर अभी तक 2300 से ज्यादा मामले आ गए है l
वही कोरोना वायरस के चलते देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है l
कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए,
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंश्योरेंस के मामले में आम आदमी को थोड़ी मोहलत दी है।
फाइनेंस मिनिस्टर ने गुरुवार को हेल्थ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की डेडलाइन बढ़ा दी है।
अगर किसी पॉलिसीधारक के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच ड्यू था
तो अब वह 21 अप्रैल तक अपना प्रीमियम चुका सकता है। सरकार ने यह कदम उन पॉलिसीधारकों को राहत देने के लिए किया है
जो लॉकडाउन के कारण अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं।
वहीं थर्ड पार्टी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के प्रीमियम चुकाने में भी मोहलत मिली है।
बीमा रेगुलेटर इरडा ने बताया है कि नए सर्कुलर के मुताबिक,
अगर किसी का प्रीमियम 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच ड्यू है तो उसका भुगतान 21 अप्रैल तक किया जा सकता है।
इरडा ने गुरुवार को कहा कि इस दौरान ऑटो इंश्योरेंस का रिन्युअल उसी तारीख से माना जाएगा, जब वह होने वाला था।
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