नई दिल्ली:Corona relief: No charges to withdrawn money other bank’s ATM- कोरोनावायरस (Coronavirus)के चलते देशभर में हाहाकार है और लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे में आम आदमी की पैसों की परेशानी को देखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कुछ राहत भरे एलान किए है, जिससे गिरती अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकें।
Corona relief: No charges to withdrawn money other bank’s ATM
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले के अनुसार, अब डेबिट कार्ड होल्डर आगामी तीन महीनों तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे और ऐसा करने पर उनसे कोई चार्ज वसूला नहीं (Corona relief: No charges to withdrawn money other bank’s ATM) जाएगा।
इतना ही नहीं, कुछ महीनों तक आपको अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस (no minimum balance)
को भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी छूट दी गई है।
कोरोनावायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है और दिल्ली सहित कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में किसी भी बैंक के एटीएम से फ्री में पैसा निकालने की राहत आम आदमी के लिए काफी बड़ी राहत साबित हो सकती है चूंकि लोग घरों में रहने को मजबूर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते।
इसलिए पैसों की जरूरत अब आप अपने नजदीकी एटीएम (ATM) से ही पूरी कर सकते है, फिर चाहे वो एटीएम किसी भी अन्य बैंक का ही क्यों न हो।
आपको कोई चार्ज नहीं (Corona relief: No charges to withdrawn money other bank’s ATM) कटेगा।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार की ओर से कई अन्य फैसले:
– जीएसटी रिटर्न (मार्च, अप्रैल, मई महीने के लिए) भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
-वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
– अब आप अपना आधार और पैन को लिंक 30 जून 2020 तक कर सकते है। इस तिथि को भी बढ़ा दिया गया है और 30 जून किया गया है।
– इतना ही नहीं, विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है।
ध्यान दें कि 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
(इनपुट एजेंसी से भी)