EPFO की चेतावनी!आज ही करें ये काम,वर्ना लटक जाएगी पेंशन, इंश्योरेंस के 7 लाख

ईपीएफओ अंशधारक की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

EPFO-File-E-nomination-for PF-account-to-get-Pension-insurance-benefits 

नई दिल्ली:EPFO यानि केंद्रीय भविष्य निधि संगठन अपने यूजर्स को कई प्रकार के फायदे और सुविधाएं प्रदान करता है।

इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी अब सुविधाजनक कर दिया गया है। EPFO सब्सक्राइबर्स अब कई सारे काम ऑनलाइन ही करवा सकते है।

इन्हीं कामों में से एक है-ई नॉमिनेशन-(EPFO E-nomination)

प्रत्येक प्रॉविडेंट सब्सक्राइबर को अपना एक नॉमिनी चुनना चाहिए,जिससे की उनकी मौत होने पर उनके पीएफ अकाउंट(PF-account) से जुड़े सभी फायदे उनके नॉमिनी को मिल सके।

इसलिए ईपीएफओ ने कहा है कि सभी सब्सक्राइबर्स आज ही अपना ई-नॉमिनेशन करवा लें।

EPFO-File-E-nomination-for PF-account-to-get-Pension-insurance-benefits 

EPFO की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बाबत सर्कुलर भी जारी किया गया था।

पहले सब्सक्राइबर्स को यह काम दफ्तर जाकर ऑफलाइन कराना पड़ता था, लेकिन ई-नॉमिनेशन के जरिए यह काम ऑनलाइन हो सकता है।

 

ई-नॉमिनेशन क्यों है फायदेमंद?

EPFO-File-E-nomination-for PF-account-to-get-Pension-insurance-benefits 

ई-नॉमिनेशन के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि ईपीएफओ अंशधारक की मौत पर कर्मचारी के परिवार को 7 लाख रुपये तक के जीवन बीमा का लाभ देता है।

ऐसे में अगर नॉमिनेशन के डिटेल पूरे होते हैं तो बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) का लाभ तत्काल मिल जाता है।

– अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में NOC लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।

ई नॉमिनेशन के जरिये खाताधारक सदस्य नामितों में बदलाव भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ई नॉमिनेशन के लिए अंशधारक खुद ही वेरिफिकेशन कर सकेंगे। इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं होगी।

– अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीएफ अंशधारक का नॉमिनेशन फॉर्म भरा न होने के कारण उन्हें बीमा या अन्य तरह के लाभ लेने में दिक्कत आती है।

अगर किसी कारणवश खाताधारक की मौत हो जाती है तो उन्हें ईपीएफओ ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं. तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समस्या आती है।

– अंशधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी खुद से ऑनलाइन क्लेम करके इंश्योरेंस(insurance) और EDLI बेनेफिट्स का फायदा ले सकता है।

EPFO-File-E-nomination-for PF-account-to-get-Pension-insurance-benefits 

 

ऐसे करें ई-नॉमिनेशन-How to file EPFO-E-nomination

इसमें सभी अंशधारकों को EPFO के मेंबर पोर्टल (EPFO Portal) पर लॉगइन करके मैनेज पेज के जरिये नामितों की जानकारी भरनी या अपडेट करनी होग,जिसकी प्रक्रिया यह है: 

– सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in के मेंबर पोर्टल सेवा- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/– पर जाएं।

-यहां से आपको ‘Service’ ऑप्शन पर क्लिक करके ‘For Employees’ के ऑप्शन पर जाना होगा। यहां से ‘Membaer UAN/Online Service (OCS/OTP)’ पर जाइए।

– इसके बाद आपको UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना पड़ेगा।

– यहां आपको मैनेज टैब में ‘E-nomination’ का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

– प्रोवाइड डिटेल्स टैब में सेव करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स भरनी होंगी। आप एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनेशन डिटेल में आपको बताना होगा कि आप किस नॉमिनी को कितना शेयर दे रहे हैं।

– इसके बाद आपको ‘Save EPF Nomination’ पर क्लिक करके OTP जेनरेट करने के लिए ‘E-sign’ पर क्लिक करना होगा।

-आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर यह OTP आएगा। इसे डालने के बाद आपके ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी। अब आपको इसके आगे कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

 

EPFO-File-E-nomination-for PF-account-to-get-Pension-insurance-benefits 

Radha Kashyap: