important information related to PanCard-AadhaarCard
नयी दिल्ली (समयधारा) : आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जबकि पैन कार्ड एक स्थायी खाता संख्या है जिसका उपयोग कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
सरकार द्वारा कर चोरी को रोकने और एक सहज और कुशल कर प्रणाली बनाने के लिए, इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना सरकार ने पहले ही अनिवार्य कर दिया था।
गौरतलब है कि सरकार ने सभी पात्र नागरिकों से भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का भी आग्रह किया है।
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इन दो दस्तावेज़ों को लिंक करना सभी पात्र नागरिकों के लिए अनिवार्य है और इसका उद्देश्य कर चोरी को रोकना और एक कुशल कर प्रणाली बनाना है।
वही भारत सरकार ने घोषणा की है कि आधार कार्ड का उपयोग अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए पहचान के वैध प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
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इस कदम से पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाने की उम्मीद है।
पहले, पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को अलग-अलग पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की आवश्यकता होती थी।
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नई नीति के साथ, व्यक्ति अब अपने आधार कार्ड को आवेदन के लिए एक स्टैंडअलोन दस्तावेज़ के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया था।
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विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का उपयोग तेजी से आम हो गया है,
क्योंकि विशिष्ट पहचान संख्या को आसानी से प्रमाणित और सत्यापित किया जा सकता है।
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हालांकि, आधार कार्ड में संग्रहीत व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों और पहचान की चोरी से संबंधित संभावित मुद्दों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।
सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि उनके डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
कुल मिलाकर, आधार कार्ड को पैन कार्ड आवेदनों के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के निर्णय को सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।