Trending

ITR Filing 2022-23:नजदीक आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख,जानें कैसे करें रिटर्न दाखिल?

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है।चलिए बताते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return 

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) ने करदाताओं को ट्वीट करके सूचित किया है कि चालू निर्धारण वर्ष(current assessment year) 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR File) दाखिल करने का ऑप्शन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022(ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022)है।

करदाता अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जा सकते हैं।

करदाता वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न(Income tax Return) फाइल कर सकते है।

हालांकि अभी इसमें एक महीने से ज्यादा का समय है लेकिन अंतिम समय में अक्सर विभाग की वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से वेबसाइट या वेबपेज खुलता नहीं है

या फिर अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए आप वक्त रहते अपना आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए पेपरवर्क पूरा कर सकते(ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return) है।

इनकम टैक्स रिटर्न सभी सैलरीड नागरिकों को जरुर दाखिल करना चाहिए। एक विशेष टैक्स स्लैब के ऊपर आने वाले सभी लोगों को सालाना सरकार को टैक्स भरना होता है।

विभिन्न टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को अलग-अलग रेंज में टैक्स फाइल करना होता है।

करदाता या टैक्सपेयर की इनकम जितनी बढ़ती है, उसके हिसाब से उसका टैक्सेबल अमाउंट भी बढ़ता है। इनकम टैक्स विभाग व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को तीन श्रेणियों में बांटता है-

– निवासी और गैर-निवासी टैक्सपेयर (60 से कम उम्र के लोग)

– निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 साल के उम्र के लोग)

– निवासी अति वरिष्ठ नागरिक (80 साल से भी ऊपर के लोग)

ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return 

 

 

Budget 2022 : Income Tax में कोई बदलाव नहीं, डिजिटल करेंसी पर 30 फीसदी टैक्स

 

 

इनकम टैक्स के स्लैब-FY22 और असेसमेंट ईयर 23 के लिए-ITR-Filing-2022-23

साल 2020 में महामारी से उपजे संकट को देखते हुए सरकार ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का फैसला किया था. हालांकि, नए स्लैब में कुछ अपवाद रखा गया था.

इसके मुताबिक, 75 साल के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपेक्षतया अपनी पेंशन और आय पर मिले ब्याज पर निर्भर करते हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई थी. इनके मामले में बैंक की ओर से टीडीएस अपने आप कट जाएगा

r9qvhpao

 

इनकम टैक्स कैसे फाइल करते हैं?-how-to-file-income-tax

अच्छी बात है कि इनकम टैक्स फाइल करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। लंबी कतारें और डेडलाइन की चिंता अब आपको नहीं खाती है।
अब टैक्सपेयर्स के पास ई-फाइलिंग(E-Filing)की सुविधा है। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए अलग से नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां टैक्सपेयर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस देने को प्राथमिकता रखी गई है।
ई-फाइलिंग पोर्टल से आप बहुत कम समय में अपने घर या ऑफिस से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

चलिए बताते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका-ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return 

 

– सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। 

यहां आपको अपने PAN नंबर (Permanent Account Number) से लॉग इन करना होगा। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको New to e-filing पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करना होगा।

अगर, नहीं तो आप रजिस्टर्ड यूज़र के ऑप्शन पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं।

New to e-filing के बाद आपको यूज़र टाइप पर क्लिक करना होगा, जहां आपको अपनी PAN के आधार पर डिटेल्स देनी होंगी।

-इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर इसे वेरिफाई करना होगा। वेरिफाई होने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप लॉग इन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR फाइल करने के लिए आपको पहले सही फॉर्म सेलेक्ट करना होगा. इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है।

वहीं, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन होने की दशा में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा. एक से अधिक घर होने की दशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ नहीं होना चाहिए। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है।

– फिर अपना रिटर्न फाइल करें, अपनी आय और निवेश की सही डिटेल्स दें. आपको इस दौरान संबंधित दस्तावेज वगैरह देने होंगे. अगर आपकी आय 50 लाख से अधिक है तो आपको कॉलम AL भी भरना होगा, जहां आपको अपने असेट और लायबिलिटीज़ की जानकारी देनी होगी।

-फॉर्म भर लेने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट होगा. आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा।

-रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या आधार OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा ले सकते हैं।

 

 

Aadhar pan link last date है आज,नहीं किया तो PAN Card होगा डिसेबल,देना पड़ेगा 10रु हजार जुर्माना,ऐसे करें online लिंक

 

 

 

 

 

जानें टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे करें डाउनलोड ?

ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return 

टैक्स फाइल करने के बाद आईटी विभाग इनकम टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म जेनरेट करता है, ताकि आप ई-फाइलिंग की वैधता की जांच कर सकें।

हालांकि, इसकी जरूरत तब पड़ती है, जब आप बिना डिजिटल सिग्नेचर के अपना रिटर्न फाइल करते हैं।

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको आईटी विभाग की वेबसाइट के लिए इस एड्रेस पर जाना होगा- https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html

अब यहां आप  ‘View Returns/ Forms’ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म देख सकते हैं।

 

30 जून तक फाइल कर लें ITR, नहीं तो कटेगा डबल TDS

 

ITR-Filing-2022-23-last-date-31-July-2022-know-how-to-file-income-tax-return 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button