breaking_newsअन्य ताजा खबरेंदेशदेश की अन्य ताजा खबरेंबिजनेसबिजनेस न्यूज
Trending

अब माता-पिता के खातों से भी बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश:SEBI का नया सर्कुलर

म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सेबी ने जो नया नियम जारी किया है,उसके मुताबिक अब कानूनी अभिभावक या माता-पिता को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने के झंझट में पड़ने की जरुरत नहीं है।

Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name

नई दिल्ली:अब माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरुरत नहीं है।चूंकि सेबी(SEBI) के नए सर्कुलर के कारण अब अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)सकेंगे।

इसके लिए उन्हें अलग से अपने बच्चों के नाम पर बैंक खाता खोलने की जरुरत नहीं है।

बल्कि माता-पिता या कानूनी अभिभावक अब अपने ही बैंक खाते से अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड(Mutual Fund)में निवेश(Investment)कर सकते है।

सेबी का यह नया नियम 15 जून 2023 से प्रभावी(Sebi new rules effective from June 15)होगा।

म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सेबी ने जो नया नियम जारी किया है,उसके मुताबिक अब कानूनी अभिभावक या माता-पिता को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने के झंझट में पड़ने की जरुरत नहीं(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)है।

अब पैरेंट्स या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश अपने ही बैंक अकाउंट से कर सकते(mutual-fund-investment-in-children-name)है।

12 मई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, अब निवेश नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बैंक खाते या नाबालिग के संयुक्त खाते से भी किया जा सकता है।
यह नया नियम 15 जून 2023 से प्रभावी होगा।

आपको बता दें कि सेबी के इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते(Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (Securities and Exchange Board of India SEBI) ने सर्कुलर संख्या (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन किया है.

Restaurants, Hotels खाने के बिल में नहीं जोड़ सकते सर्विस चार्ज-सरकार ने कहा,लेकिन ग्राहक से वसूली के लिए दिखाया ये रास्ता

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकताSebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name)है।

साथ ही बाजार नियामक की ओर से बताया गया है कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगे पैसे की निकासी पर पैसा नाबालिग के वेरिफाइड बैंक खाते(Bank Account)में ही डाला जाएगा।

बदले गए नियम के लागू होने की तारीख भी सेबी द्वारा तय कर दी गई है। ये नया नियम 15 जून, 2023 से लागू (mutual-fund-investment-in-children-name-effect-from-June-15)होगा।

सेबी ने सभी एएमसी को सलाह दी है कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में निवेश और निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव कर लिए जाएं।

 

इन शेयरों में निवेश का मारे छक्का, खुद का होगा गाड़ी-बँगला, हर कोई रह जाएगा हक्का-बक्का

 

 

 

 

Sebi-new-rules-allows-parents-mutual-fund-investment-in-children-name

(इनपुट एजेंसी से भी)

Show More

Dharmesh Jain

धर्मेश जैन www.samaydhara.com के को-फाउंडर और बिजनेस हेड है। लेखन के प्रति गहन जुनून के चलते उन्होंने समयधारा की नींव रखने में सहायक भूमिका अदा की है। एक और बिजनेसमैन और दूसरी ओर लेखक व कवि का अदम्य मिश्रण धर्मेश जैन के व्यक्तित्व की पहचान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button