RBI के FD/TD पर इस नए सर्कुलर से सभी बैंक ग्राहकों को होगा जबरदस्त फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में सावधि जमा (Fixed Deposit/TermDeposit) की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद FD पर लगने वाले ब्याज से जुड़े नियम बदल दिए

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rbi changes rules for fd term deposit maturity period

नई दिल्ली (समयधारा) : कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों को अपनी FD को तोड़ने में बड़ी परेशानी हुई l

FD के मेच्युर होने पर भी बैंक कई महीनों तक ग्राहकों को परेशान करते रहते थे l

जिसके चलते उनके पैसे बैंक के पास जमा होने के बाद भी उनका फायदा बैंक ग्राहकों को नहीं मिल पाता था l

पर अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में सावधि जमा (Fixed Deposit/TermDeposit) की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद

FD पर लगने वाले ब्याज से जुड़े नियम बदल दिए हैं।

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नये नियमों के मुताबिक FD या TermDeposit के मैच्योर होने के बाद अगर उसका पेमेंट नहीं हो पाता है,

तो उसस पर सेविंग अकाउंट जितना ब्याज दिया जाएगा। 

इस फैसले से कई बैंक ग्राहकों को राहत की सांस मिली l rbi changes rules for fd term deposit maturity period

पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित BANK की एक ग्राहक जो अपनी FD मैच्योर होने के बाद भी

कोरोना के कारण बैंक के कड़े नियमों और अनियमितता के वजह से अपने पैसे नहीं ले सकी l करीब 7 से 8 महीने गुजरने के बाद उसे पैसे मिले l

पर 7 से 8 महीने तक का ब्याज नहीं मिला l पर RBI के इस नए सर्कुलर से इन जैसे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी l 

RBI ने सर्कुलर में कहा कि इसकी समीक्षा पर यह निर्णय किया गया है कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होते हैं,

और उस राशि का पेमेंट नहीं किया जाता है तो वह राशि बैंक खाते में जमा रहती है तो,

उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट (Saving Account) जितना या FD पर लगने वाले ब्याज दर, इनमें से जो भी कम हो, उतना ब्याज दिया जाएगा।

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RBI का यह नियम सभी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा FD या टर्म डिपोजिट पर लागू होगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट, वह जमा राशि है जो बैंकों में एक निश्चित समय के लिए तय ब्याज पर रखी जाती है। इसमें रेकिंग डिपोजिट, टर्म डिपोजिट आदि शामिल हैं।

Radha Kashyap: