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देश के सभी सिनेमाघर आज से 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलें, जानिए पूरी गाइडलाइंस

1 फरवरी सिनेमाघरों के लिए बना जीवनदायी, पूरी क्षमता से शुरू होंगे सिनेमाघर

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all swimming pools cinema halls will open from february 1 with 100 percent capacity

नयी दिल्ली (समयधारा) : देश भर के स्विमिंग पूल और सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है l

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया थाl

वही सिनेमागृह को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति नहीं दी गयी थी l 

पर अब देश में अब सभी सिनेमा हॉल (Cinema Hall) पूरी कैपेसिटी यानी 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

केंद्र गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को 1 फरवरी से सभी सिनेमा हॉल को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने की मंजूरी दे दी है।

साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी SOP जारी कर दिया है। बीते साल Covid-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था।

all swimming pools cinema halls will open

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फरवरी में सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से खुल सकते हैं।

हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देंगे। दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़  न हो।

सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए थे,

जिसके तहत स्विमिंग पूल सभी के लिए खोले जा सकते हैं,

और सिनेमा हॉलों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक होने की अनुमति दी गई थी और कहा था कि संबंधित मंत्रालय इसके लिए SOP जारी करेंगे।

I&B मंत्रालय ने सिनेमाघरों को पार्किंग और परिसर के बाहर भीड़ प्रबंधन के लिए सही कदम उठाने के लिए कहा है

और लिफ्ट में लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया जाए। मल्टीप्लेक्सों को सुझाव दिया गया है कि

इस दौरान सामान्य क्षेत्र, लॉबी और वॉशरूम में भीड़भाड़ से बचने के लिए लोगों को जमा न होने दें।

इससे पहले,

कोरोना की नईं गाइडलाइंस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की (all swimming pools cinema halls will open) 

इसके तहत अब सिनेमा हॉल को अधिक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गयी है,

वही स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। 

देश में कोरोना संक्रमण के केसों (Cororna Case) में रोजाना आ रही गिरावट के मद्देनजर केंद्र सरकार अनलॉक के माध्यम से धीरे-धीरे देश में लागू पाबंदियों को समाप्त कर रही है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना संबंधी नए गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी,

वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी।

यह नया गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) एक फरवरी से लागू होगा।

Corona Virus : home ministry issues new guidelines

इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी।

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इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन,

शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।

गाइडलाइंस में कहा गया कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की SOP के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी।

सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी।

अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित SOP जारी करेगा।

खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है।

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युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी।

Varsa

वर्षा कोठारी एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। वर्षा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।