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नई दिल्ली/कोलकाता (समयधारा) : कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
अदालत ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से अपील की है कि वे काम पर लौटें।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बड़ी बातें (Kolkata-Doctor-Rape-Murder Supreme-Court-Hearing Live-News-Updates-In-Hindi)
- सीजेआई ने कहा कि डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहिए और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे कोई भी कठोर कार्रवाई न करें। सीजेआई ने एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से बात करेगी, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टास्क फोर्स सभी हितधारकों की बात सुनेगा, जिसमें इंटर्न, रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। CJI ने कहा, ‘समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रतिनिधियों को सुना जाए।’
- सीनियर वकील देवदत्त कामत, जो 30,000 रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुए ने रेजिडेंट डॉक्टरों की चिंताओं को उठाया। कामत ने कहा, ‘मैं लगभग 30,000 डॉक्टरों की ओर से पेश होता हूं… रेजिडेंट डॉक्टरों को भी सुना जाना चाहिए।’ सीजेआई ने उन्हें आश्वासन दिया कि कृपया रेजिडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि समिति उनकी बात सुनेगी।
- सीजेआई ने कहा हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्हें सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। हम यह कहेंगे कि समिति रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित सभी हितधारकों की बात सुनेगी…आपकी प्रतिबद्धता बहुत बड़ी है और आपके सुझाव बहुत मूल्यवान हैं…कृपया रेजिडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि हम यह आदेश पारित नहीं कर रहे हैं कि समिति उन्हें अपनी शिकायतें, अपने काम करने की स्थिति आदि रखने का मौका देगी।
- सीजेआई ने कहा कि क्या हम कुछ सुझाव दे सकते हैं? अगर आप सभी विभिन्न निकायों के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं तो निकाय के नाम और कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इस पर एक कागज की पर्ची दे सकते हैं… तो हम इसे व्यवस्थित करेंगे और हम कहेंगे कि समिति इन सभी निकायों से जुड़ने के लिए कदम उठा सकती है।
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- दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि हमने इसी शिकायत को उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की। इस अदालत ने कहा, जब कोई घटना होती है… तो आप हमारे पास आते हैं। हम 110 साल पुराने एसोसिएशन हैं। अपराध के 2 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर होनी चाहिए, शिकायत निवारण नंबर होना चाहिए, फिर डॉक्टरों पर हमले से जुड़े ऐसे ही मामलों में तेजी लानी चाहिए।
- सीजेआई ने कहा कृपया डॉक्टरों को आश्वस्त करें, हम उनके बारे में चिंतित हैं, कि उन्हें 36 घंटे काम करना पड़ता है… हम सभी के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार हैं जो सरकारी अस्पतालों में गए हैं। मैं एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब परिवार में कोई बीमार था। हम इस दौर से गुजरे हैं, हमने डॉक्टरों को 36 घंटे काम करते देखा है।
- एक वकील ने बताया कि इतने लंबे समय तक काम करने वाले जूनियर डॉक्टर न तो शारीरिक रूप से और न ही मानसिक रूप से इस स्थिति में होते हैं कि अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो वे उसका विरोध भी कर सकें, यौन उत्पीड़न तो दूर की बात है।
- सीजेआई ने कहा अगर आप हमारे आदेश को देखें.. तो हमने वास्तव में इसी पहलू को उजागर किया है.. कि सार्वजनिक अस्पतालों में एक चलन बन गया है और जूनियर डॉक्टर सिर्फ़ यौन उत्पीड़न ही नहीं बल्कि कई तरह के उत्पीड़न के शिकार होते हैं। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं… 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है।
- सीनियर वकील गीता लूथरा ने कहा कि मैं आरजी कर मेडिकल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हूं… उन्हें अभी भी आतंकित किया जा रहा है। वे अभी भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीलबंद लिफाफे में नाम दिए हैं। उन्हें अभी भी अस्पताल में निशाना बनाया जा रहा है।
- सीजेआई ने पूछा कि किसके द्वारा आतंकित किया जा रहा है? लूथरा ने बताया जिन (डॉक्टरों) ने आवाज उठाई है, वे खुद को टारगेट महसूस कर रहे हैं और उनके पास वीडियो की टाइमलाइन है।
- सीजेआई ने पूछा किसके द्वारा निशाना बनाया गया? सानियर वकील करुणा नंदी ने जवाब देते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा, सामान द्वारा। मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश होती हूं… वहां गुंडे आदि हैं। लूथरा ने भी कहा कि डॉक्टरों को प्रशासन के सदस्यों और अस्पताल के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा ठीक है, हम इस पर ध्यान देंगे।
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- नंदी ने अदालत को बताया कि हम डॉक्टरों के 5 संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं.. वित्तीय अनियमितताओं और बलात्कार की घटना के संबंध में भी संस्थागत समझौता है। वही डॉ. संदीप घोष जो आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख थे, उन्होंने भी 14 लाख रुपये किराए पर सीसीटीवी कैमरे मांगे थे। अगर उन्होंने उन्हें खरीदा होता, तो वे वहां होते, यह एक निवारक होता, जवाबदेही होती… हमें एसआईटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ही व्यक्ति द्वारा की गई इन अनियमितताओं की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था, और इसमें केवल पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- एसजी ने पूछा कि क्या आप पहले (सीबीआई की) स्थिति रिपोर्ट पर विचार करेंगे? सीजेआई ने कहा आइए रिपोर्ट देखें, फिर हम एसआईटी पर वापस आएंगे। आइए जल्दी से दोनों स्थिति रिपोर्टों पर नजर डालें।
- बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने भी एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। एसजी ने कहा कि राज्य से स्थिति रिपोर्ट देने के लिए नहीं कहा गया था। सिब्बल बोले- यह आदेश में है। सीजेआई ने कहा कि हां, हमने कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट जमा करने को कहा था। पीठ ने सीबीआई और राज्य सरकार द्वारा जमा की गई स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया।
- कोर्ट ने सीबीईआई की रिपोर्ट को पढ़ा। सीजेआई ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? जवाब में एसजी बोले कि हमें दी नहीं गई है। वहीं सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और इसे जमा किया गया है। एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है। अपराध स्थल को बदल दिया गया है। सीनियर डॉक्टरों, पीड़िता के सहकर्मियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा, इसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि मामले को छुपाया जा रहा है।
- सिब्बल ने कहा कि मेरे पास हर मिनट की टाइमलाइन है कि क्या हुआ। सीजेआई ने पूछा कि क्या आपके पास पीएमआर है? SG ने कहा- हां, इसे पुलिस ने दिया था।
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- एसजी मेहता ने बताया कि पहली एफआईआर रात 11:45 बजे दाह संस्कार के बाद दर्ज की गई थी। फिर उन्होंने माता-पिता से कहा कि यह आत्महत्या है, फिर मौत और फिर अस्पताल में डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया और इस तरह उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
- सीजेआई ने कहा हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ। एसजी ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि ये स्थानीय पुलिस ने दी है। सिब्बल ने कहा मैंने एक सटीक टाइमलाइन दी है कि क्या हुआ और कब हुआ।
- एसजी ने कहा यहां किसी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा वकील ने ऐसा लगता है कि शिकायत दर्ज की है.. मैं पहचान उजागर नहीं करूंगा। पीठ ने चर्चा फिर से शुरू की। एसजी ने कहा जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वह 2023 में भी वापस आ चुका था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह बाद में की गई शिकायत है।
- सीजेआई ने कहा कि एक पहलू बहुत परेशान करने वाला है। अननैचुरल मौत की एंट्री सुबह 10:10 बजे की गई थी। पुलिस को तब बताया गया था कि यह अननैचुरल डेथ और इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए रात में क्राइम सीन का सीमांकन किया गया?
- सिब्बल ने कहा- नहीं, नहीं.. मैंने एक टाइमलाइन दी है जो वीडियोग्राफी द्वारा समर्थित है। एसजी ने कहा हमें भी टाइमलाइन बताइए। सिब्बल बोले- हां, हम देंगे। एसजी ने कहा कि हमें अनुरोध नहीं करना चाहिए, आप इसे सीबीआई को देने के लिए बाध्य हैं।
- जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम किस समय किया गया था? आपके रिकॉर्ड से। सिब्बल ने कहा कि शाम 6:10 से 7:10 बजे तक। जस्टिस पारदीवाला ने कहा जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो क्या यह अननैचुरल डेथ का मामला था या नहीं.. अगर यह अननैचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी..? जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो यह अननैचुरल डेथ का मामला है..
- जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि यूडी केस 861 रात 11.30 बजे दर्ज किया गया और एफआईआर 11:45 पर दर्ज की गई। क्या यह रिकॉर्ड सही है? सिब्बल ने कहा यूडी दोपहर 1:45 बजे दर्ज की गई। एससी ने कहा कि हम इन दोनों रिपोर्टों को कैसे जोड़ सकते हैं.. यूडी के पंजीकरण से पहले पोस्टमार्टम होता है.. यह आश्चर्यजनक है। कृपया कुछ अधिकारियों से बात करें, अगर यह सच है तो यह… जस्टिस पारदीवाला: कृपया एक जिम्मेदार बयान दें। जल्दबाजी में बयान न दें।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने मामले को संभालने और 14 अगस्त को विरोध मार्च के दौरान अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से निपटने में कई खामियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से सवाल किए थे। अदालत ने CISF को आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने मेडिकल पेशेवरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों की कमी से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है। इसके बाद आईटी मंत्रालय ने बुधवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करें।
(इनपुट एजेंसी से भी)