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नयी दिल्ली (समयधारा) : कहते है न कुछ कामों को समय पर निपटाना जरुरी होता है,
अगर ऐसा नहीं किया तो कभी-कभी इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैl
वो कहावत है ना “अब पछताए होत क्या जब चिढियाँ चुग गयी खेत”… l
हम आज बात कर रहे है पोस्ट ऑफिस पीपीएफ (Post Office PPF), एसएसवाय अकाउंट होल्डर (SSY Account Holders)
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य स्मॉल सेविंग स्कीमों (Small Saving Schemes) में पैसा लगाने वाले निवेशको की,
वह अलर्ट हो जाएं क्योंकि 30 सितंबर 2023 तक अपना ये काम जरूरी निपटाना है।
आपने जहां भी बचत योजनाओं में निवेश करा है वहां अपने आधार नंबर को अपडेट कर दें।
अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ, NSC, टाइम डिपॉजिट, सुकन्या योजना आदि में आधार अपडेट कर दें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आधार नंबर जमा होने तक आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
आधार अपडेट करने के लिए आपके पास अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है।
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।
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वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है।
इसे 31 मार्च 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था,
तो उसे 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है।
पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश फ्रीज होने की स्थिति में आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं।
यदि किसी प्रकार का ब्याज बकाया है तो वह निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
निवेशक अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे। निवेशकों को उनके बैंक खाते में मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगी।
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यदि जमाकर्ता छह महीने के पीरियड के अंदर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं,
तो उसका खाता तब तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाता।
ऐसे में अगर आपने किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर जमा नहीं किया है
तो आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए।
(इनपुट मनीकंट्रोल से)