lockdown2-guideline-in-hindi covid-19-pandemic-lockdown-guidelines
नई दिल्ली, (समयधारा) : जैसे ही कल लॉक डाउन 2 की घोषणा हुई l लोगों के बीच एक बार फिर चिंता की लकीर खीच गयी l
कल मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन देश भर में बड़ा दिया l उन्होंने कहा की इसके लिए जरुरी गाइड लाइन 15 अप्रैल को जारी कर दी जायेगी l
गृह मंत्रालय (एमएचए) भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों अधिकारियों को # COVID19 की भागीदारी के लिए किए जाने वाले उपायों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी करता है।
गृह मंत्रालय (MHA) # COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी करता है।
जानियें क्या-क्या है इस गाइड लाइन में l
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गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) और जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट्स और जहाँ कोरोना वायरस के केस बढे है वहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा।
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गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों में लॉकडाउन2 के बारे में कहा गया है l
COVID-19 मामलों की बड़ी संख्या या मामलों की तेजी से विकास की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट जिलों में लॉक डाउन मजबूती से लागू किया जाएगा।’