lockdown2-guideline-in-hindi covid-19-pandemic-lockdown-guidelines
नई दिल्ली, (समयधारा) : जैसे ही कल लॉक डाउन 2 की घोषणा हुई l लोगों के बीच एक बार फिर चिंता की लकीर खीच गयी l
कल मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन देश भर में बड़ा दिया l उन्होंने कहा की इसके लिए जरुरी गाइड लाइन 15 अप्रैल को जारी कर दी जायेगी l
गृह मंत्रालय (एमएचए) भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों अधिकारियों को # COVID19 की भागीदारी के लिए किए जाने वाले उपायों पर संशोधित दिशानिर्देश जारी करता है।
गृह मंत्रालय (MHA) # COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी करता है।
जानियें क्या-क्या है इस गाइड लाइन में l
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- सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
- ट्रेन-मेट्रो-हवाई व सड़क यात्रा पर रोक जारी l
- जिले में आने-जाने, एक दुसरे राज्यों में आने-जाने पर रोक l
- 20अप्रैल से कृषि क्षेत्रो को काम करने की अनुमति l
- शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगें l
- औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ पर रोक l
- आतिथ्य सेवाएं; सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर, आदि सभी बंद l
- सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम; और धार्मिक सभाओं पर रोक l
- सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों पर भी रोक l
- केवल आवश्यक जरुरी सेवाओं को माल के परिवहन को अनुमति होगी।
- सरकारी गतिविधियों के लिए ई-कॉमर्स संचालन, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के संचालन, डेटा और कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गयी हैं l
- सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्यालय सभी काम करेंगे l
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) और जिला प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट्स और जहाँ कोरोना वायरस के केस बढे है वहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा।
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गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों में लॉकडाउन2 के बारे में कहा गया है l
COVID-19 मामलों की बड़ी संख्या या मामलों की तेजी से विकास की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट जिलों में लॉक डाउन मजबूती से लागू किया जाएगा।’