Deadline Extended for PAN Aadhaar linking filing income tax returns TDS returns Vivad se Vishwas scheme etc
नई दिल्ली (समयधारा) : देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर सबने देखा l
इसी के मद्देनजर आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई रियायतें दी हैं।
केंद्र सरकार ने PAN को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाने के साथ TDS Returns के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है।
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इसके साथ-साथ फॉर्म 16 जारी होने की तिथि भी बढ़ाई गई है। जाने सरकार ने किन-किन स्कीम्स की लास्ट डेट आगे बढ़ाई है l
- विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme)
- पैन आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking)
- टीडीएस रिटर्न (TDS Return)
- फॉर्म 16 (Form 16)
Deadline Extended for PAN Aadhaar linking filing income tax returns TDS returns Vivad se Vishwas scheme etc
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- विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme)
केंद्र सरकार ने टैक्स से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए लॉन्च की गई विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) के तहत,
इंटरेस्ट के बिना पेमेंट करने के लास्ट डेट को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी।
- पैन आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking)
केंद्र सरकार ने अब PAN Card को Aadhaar Card से लिंक कराने की डेडलाइन को 3 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।
इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून तय की गई थी।
यदि आप 30 सितंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो,
आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
- टीडीएस रिटर्न (TDS Return)
केंद्र सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए TDS Return फाइल करने की लास्ट डेट को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
इससे उन टैक्सपेयर्स को फायदा होगा जिन्होंने अभी तक TDS रिटर्न के लिए ITR फाइल नहीं किया है।
Deadline Extended for PAN Aadhaar linking filing income tax returns TDS returns Vivad se Vishwas scheme etc
- फॉर्म 16 (Form 16)
इनकम टैक्स विभाग ने Form 16 जारी करने की तिथि को भी बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया है।
पहले Form 16 जारी होने का लास्ट डेट 15 जुलाई तय किया गया था।
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इनकम टैक्स विभाग ने कहा है की जिन लोगों ने अपने नियोक्ताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए कर्ज लिया है,
उन्हें उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
किसी परिजन की कोविड के कारण मौत होने पर नियोक्ता कंपनी से मिला मुआवजा बिना किसी लिमिट के पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।
जबकि रोश्तेदारों से मिली 10 लाख तक की सहायता राशि पर टैक्स नहीं लगेगा।
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पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को उनके निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ (Special Tax Relief) का डेट बढ़ाया गया है।
अब रेसिडेंशियल हाउस पर 3 महीने और टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा।