dicgc ne 21 banko ke grahkon ko rahat di
नई दिल्ली (समयधारा) : नवरात्रि से पहले कई संकट में फंसे बैंकों व उनके ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है l
जिन बैंकों के कामकाज पर रोक लगा दी जाती है उन बैंकों को इस बड़ी राहत के अनुसार बैंक में फंसे ग्राहकों के पैसे निकालने का अधिकार ग्राहकों को मिल जायेंगाl
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने संकट में फंसे 21 बैकों के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है।
DICGC ने कहा है कि वह RBI के ऑल-इनक्लूसिव डायरेक्शन (AID) लिस्ट में डाले गए 21 बैंकों के ग्राहकों को 90 दिनों के अंदर उनकी बैंक में जमा राशि (अधिकतम 5 लाख रुपये तक) मिल जाएगी।
इसके साथ ही DICGC ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है। इन बैंकों में मुंबई का PMC बैंक भी शामिल है,
जिसे RBI ने AID लिस्ट में डाल दिया गया है। AID लिस्ट में शामिल बैंकों के कामकाज पर रोक लगा दी जाती है।
इसके चलते हजारों ग्राहकों के जमा पैसे इन बैंको में फंसे हुए हैं, जिन्हें वे निकाल नहीं पा रहे हैं।
DICGC ने साफ किया कि बैंक के हमेशा के लिए बंद होने के बावजूद डिपॉजिटर्स अधिकतम 5 लाख रुपये तक की रकम हासिल कर सकते हैं।
इस कदम से PMC समेत मुश्किल में फंसे 20 और बैंकों के डिपॉजिटर्स को राहत मिली है।
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DICGC ने कहा कि बैंकों को सभी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और वे 45 दिनों के अंदर डिपॉजिटर्स के क्लेम सबमिट करेंगे।
इसके बाद अगले 45 दिनों में DICGC ने इन क्लेम को वेरिफाई करेगी और उसके बाद ग्राहकों को पैसे दिए जाएंगे।
यह पूरी प्रक्रिया 29 दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। इस कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया गया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में संसद में DICGC संसोधन बिल पास किया था।
इसके तहत आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर
बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जानी चाहिए। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।