Indian Railway के इस नए फरमान से इन यात्रियों की Ticket होने पर भी TTE उतार देगा अगले स्टेशन पर..!

चाहे आपने टिकट ऑनलाइन लिया हो या काउंटर से रेलवे के इस नए नियम से आप नहीं रहेंगे कही के

Indian Railway के इस नए फरमान से इन यात्रियों की Ticket होने पर भी TTE उतार देगा अगले स्टेशन पर..!

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Indian Railway समय-समय पर अपने नियमों में कई बदलाव करता रहता है l मकसद सिर्फ एक ही है रेलवे में सफ़र सुहाना हो l 

पर कुछ नियम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है l रेलवे के इस नए नियम से लोगों के लिए काफी मुसीबत लेकर आया है l 

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा भी घटा दी है।

अब आप ट्रेन का टिकट 120 दिन पहले नहीं, सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक कर सकते हैं।

Indian Railway – जल्द आपके मोबाइल पर होगा रेलवे का नया फाडू ऐप 

यानी पहले जहां आप 4 महीने पहले टिकट ले सकते थे, अब सिर्फ 2 महीने पहले ही बुकिंग होगी।

पर इन सबके बीच सबसे ज्यादा मुसीबत का कारण बन रहा है रेलवे का यह नया नियम l 

अगर आपका ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो अब आप स्लीपर या एसी डिब्बों में सफर नहीं कर पाएंगे।

1 मई 2025 से रेलवे ने ये नया नियम लागू कर दिया है। अब वेटिंग टिकट वाले सिर्फ जनरल अनरिजर्व्ड डिब्बों में ही सफर कर सकते हैं।

चाहे आपने टिकट ऑनलाइन लिया हो या काउंटर से।

अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर जबरदस्ती स्लीपर या एसी कोच में चढ़ता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।

क्या आप भी Railway के इन नियमों से है अनजान..? TTE की मनमानी का इस तरह से दे जवाब..!! 

स्लीपर कोच में पकड़े जाने पर 250 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

AC कोच में सफर करते पकड़े गए तो 440 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

साथ में, टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) ऐसे यात्रियों को अगले स्टेशन पर उतार भी सकता है

और उनके बोर्डिंग स्टेशन से अगला स्टेशन तक का किराया भी ले सकता है।

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अब अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, तो मोबाइल OTP से वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी बुकिंग और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी।

रेलवे का कहना है कि ये सारे नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि आरक्षित डिब्बों में भीड़ कम हो और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित सफर मिल सके।

तो अगली बार ट्रेन में सफर करने से पहले ध्यान रखें। अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो स्लीपर या एसी कोच में चढ़ने की गलती मत कीजिए, वरना जुर्माना और उतरवाया जाना तय है।

(इनपुट एजेंसी से भी)

Radha Kashyap: