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जारी हुई Unlock की नई गाइडलाइंस, जानियें अनलॉक की पूरी जानकारी

अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक रहेगा प्रभावी

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नई दिल्ली (समयधारा) :  कोरोना का कहर देश भर में जारी है इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए

अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं।

इसके तहत अनलॉक-4 में जिन चीजों को दोबारा से खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए थे, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है।

बता दें कि अनलॉक-4 के लिए 30 सितंबर को गाइलाइंस जारी किए गए थे। 

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केंद्र सरकार ने कहा है कि 50 फीसदी सीटों के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने समेत

ऐसी तमाम गतिविधियों की इजाजत देने वाली मौजूदा गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी।

हालांकि, कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी। MHA के मुताबिक, व्यक्ति और सामानों के अंतर-राज्यीय

और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी भी अलग तरह के परमिट की जरूरत नहीं होगी।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने के गाइडलाइंस, जिनमें सिनेमा घरों को फिर से खोलने की अनुमति दी,

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा।

प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा कि गृह मंत्रालय (MHA) ने 30 नवंबर 2020 तक जारी रहने के लिए अपने 30 सितंबर 2020 के आदेशों को जारी किया।

गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि केंद्र द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर बाकी पर बैन पहले की तरह रहेगा l 

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और स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिया गया है।

बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण के मामले में पिछले दिनों की अपेक्षा कमी आई है।

हालांकि, इन सबके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है।

Radha Kashyap