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नई दिल्ली (समयधारा) : एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा,
तो दूसरी तरफ विजय माल्या के बाद नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर भी लगातार शिंकजा कसता ही जा रहा है l
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को करोड़ों का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया।
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA) के तहत स्पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने का फैसला सुनाया है।
FEOA के तहत यह पहला फैसला आया है। यह एक्ट दो साल पहले लागू किया गया था।
स्पेशल जज वीसी बर्दे ने एंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को नीरव मोदी के वे सभी एसेट्स जब्त करने को कहा है,
जो पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी नहीं है। PNB-scam ED-will-seize fugitive-nirav-modis-property
यानी नीरव मोदी ने अपनी जो भी संपत्ति PNB के पास गिरवी नहीं रखी है वो अब जब्त की जाएगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ED एक महीने के भीतर FEO एक्ट के तहत नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करेगा।
जज ने कहा कि इसके बाद नीरव मोदी की सारी FEO एक्ट के सेक्शन 8 और 12 (2) के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगी।
शार्दुल अमरचंद मंगलदास लॉ फर्म के सीनियर एडवोकेट नितेश जैन इस मामले में PNB की तरफ से पैरवी कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन एसेट्स को जब्त करने को कहा है जो गिरवी नहीं हैं।
गौरतलब है की नीरव मोदी देश छोड़ लंदन भाग गया है l
पिछले दिनों लंदन की एक अदालत ने उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी l
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(इनपुट एजेंसी से)
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