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लॉकडाउन4 यूपी गाइडलाइंस: खुलेंगे साप्ताहिक बाजार,जानें क्या बंद और क्या खुला

यूपी में भी सभी प्रकार की मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल मिठाई बेची जाएगी...

 Lockdown 4 Uttar Pradesh guidelines what open and shut

लखनऊ:कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन4 (Lockdown4)18मई सोमवार से 31 मई, रविवार तक के लिए देश में लगाया जा चुका है।

केंद्र ने इस बार लॉकडाउन4 (Lockdown 4.0) में ज्यादातर राहतों के पिटारे की चाबी सभी राज्य सरकारों के हाथ में दी गई है।

इसी के तहत उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)सरकार ने भी अपने राज्य में लॉकडाउन4 के लिए नई गाइडलाइंस (Lockdown 4 Uttar Pradesh guidelines) जारी की है, जिसके तहत कुछ सेवाओं पर छूट दी गई है तो कुछ सेवाओं पर पाबंदी अभी कायम है।

चलिए बताते है यूपी में किन-किन सेवाओं को खोला गया है और किन-किन सेवाओं पर अभी भी पाबंदी है:

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Lockdown 4 Uttar Pradesh guidelines what open and shut:

यूपी में खुलेंगी ये सेवाएं- Lockdown 4 what open in UP

  1. खुलेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम और खेल परिसर लेकिन दर्शकों की एंट्री रहेगी बैन।

2.बारात घर खुलेंगे किंतु शादी के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। ज्यादा से ज्यादा 20 मेहमानों की होगी अनुमति।

3.साप्ताहिक बाजार खुलेंगे लेकिन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिग के साथ। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी।

4.पटरी-रेहड़ी वालों और स्ट्रीट वेंडर को काम करने की अनुमति होगी,लेकिन सभी को फेस मास्क और गलव्स पहनने होंगे।साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

5.सभी बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे लेकिन इस तरह से खोला जाएगा कि प्रतिदिन अलग-अलग बाजार खुलें। सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस विषय में फैसला जिले के अधिकारी स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत करके लेंगे।

6.उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के सामान की दुकानें खुलेंगी लेकिन जो भी दुकानें खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेस पर मास्क, फेस कवर और हाथों में गलव्स पहनना अनिवार्य होगा।

साथ ही दुकानदार को उन ग्राहकों को दुकान से बिक्री नहीं करने दी जाएगी जिन्होंने फेस मास्क नहीं पहना हो।

सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों में सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करानी होगी। ताकि ग्राहकों को संक्रमण से बचाया जा सकें।

7.यूपी में भी सभी प्रकार की मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल मिठाई बेची जाएगी। किसी को भी दुकान में बैठकर खाने नहीं दिया जा सकता।

8.रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन उनकी रसोई का इस्तेमाल केवल होम डिलीवरी के लिए होगा। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

9.ड्राई क्लीनर्स और प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि की दुकानें खुलेंगी।

10.प्राइवेट अस्पतालों एंव नर्सिंग होम को इमरजेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की अनुमति और सभी सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के पश्चात खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

11.दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नोएडा-गाजियाबाद में आने-जाने की छूट होगी।

12.प्रदेश के कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। यह अनुमति ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र दोनों के कंटेनमेंट जोन पर लागू होगी।

13. लॉकडाउन 4 में चार पहिया और थ्री व्हीलर को चलाने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी।

अगर परिवार के पास बच्चे है तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति होगी। दो पहलिया में बाइक या स्कूटर सवार व्यक्ति को अकेले बैठने की अनुमति होगी,लेकिन अगर महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी।

लेकिन सभी बाइक या स्कूटर सवार व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। इस प्रकार के वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी होगा।

14.ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।

15. रेलवे स्टेशन, बस डिपो और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन इत्यादि को अनुमति होगी।

16. मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडियों का रीटेल डिस्ट्रीब्यूशन सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। साथ ही, फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।

17.यूपी सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्टरियां खुलेंगी।

किंतु सभी लोगो को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी।

Lockdown 4 Uttar Pradesh guidelines what open and shut:

यूपी में बंद रहेंगी ये सेवाएं- Lockdown 4 what shut in UP

1.मेट्रो रेल पर अभी भी पाबंदी रहेगी।

2.सभी घरेलू और इंटरनेशनल हवाई यात्राएं और एयर एंबुलेंस (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), प्रतिबंधित रहेंगी। इन्हें सिर्फ गृहमंत्रालय की अनुमति से सुरक्षा के उद्देश्य के लिए इजाजत होगी।

3.यूपी में भी सभी स्कूल,कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान/कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद रहेंगे।

4.हॉस्पिटैलिटी सेवाएं आम लोगों के लिए बंद रहेंगी। केवल जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल में लाई जा रही हैं

या फिर लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों, को अनुमति होगी।

5.राज्य के सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस तरह के सभी स्थान बंद रहेंगे।

6.सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर पाबंदी।

7. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूसों पर भी पूरी तरह से रोक रहेंगी।

 Lockdown 4 Uttar Pradesh guidelines what open and shut

इन्हें विशेष सुरक्षा- केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य के सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे। सिर्फ ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना जरूरी हो, उन्हें ही अनुमति होगी।

 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया है कि  राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है और अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

इतना ही नहीं, राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आने-जाने के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए भी अलग से आदेश जारी होंगे।

लॉकडाउन4 में केंद्र ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए है। राज्य अपने अनुसार तय करेंगे कि उनके प्रदेश का कौन सा इलाका किस जोन में आएगा।

इतना ही नहीं, प्रदेश की सीमाएं भी राज्य की सरकारें तय करेंगी कि उनके राज्य की सीमा में किसी अन्य प्रदेश का वाहन या फिर यात्री आ सकते है या नहीं।

 

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