मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली:ऑल्ट न्यूज(Alt News)के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर(Mohammed-Zubair)को आज,सोमवार को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर मामले में सख्त टिप्पणियां करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया है कि वह जुबैर के खिलाफ पांच नहीं एफआईआर पर 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही मोहम्मद जुबैर(Mohammed Zubair)को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है,उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह परेशान करने वाला दुष्चक्र(Supreme-Court-on-Mohammed-Zubair-case-orders-to-UP-Police-not-to-act-on-5-FIRs-till-July-20-its-vicious-cycle)है।
2.हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
3.यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके. सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया. यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है।
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4.जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। सॉलिसटर जनरल (SG) यहां एक अन्य मामले में थे इसलिए हम आगे बढ़े लेकिन हमें नोटिस जारी करना होगा।
5.जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है।
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