राजनीति

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका रद्द

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई.

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Swati Maliwal Assault Case Bibhav Kumar’s Bail Plea Rejected

नईं दिल्ली (समयधारा) : दिल्ली में इन दिनों सबसे चर्चित स्वाति मालीवाल दुर्व्यवहार (Swati Maliwal Assault Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है।

उल्लेखनीय है कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार (27 मई) शाम 4 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार (27 मई) को सुनवाई हुई।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई में शामिल होने के लिए AAP सांसद स्वाति मालीवाल भी अदालत पहुंचीं।

Swati Maliwal Assault Case Bibhav Kumar’s Bail Plea Rejected

कोर्ट में शुक्रवार को जब सुनवाई चल रही थी तो अदालत कक्ष के अंदर नाटकीय दृश्य देखने को मिला।

दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल भयंकर गर्मी के कारण बेहोश हो गई।

इस वजह से सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई। जैसे ही सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो AAP सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) कोर्ट रूम में रो पड़ीं।

राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थीं तो केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में हैं। पिछले शनिवार को दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने निरर्थक माना था।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

एक अधिकारी बने बताया कि वह अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं और उन्होंने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं बताया है।

13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से PCR कॉल की गई थी।

इस मामले में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री के पीएस बिभव ने उनके साथ बदसलूकी की,

उन्हें बुरी तरीके से मारा-पीटा और बाहर निकाल दिया था। गिरफ्तारी से पहले बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दो मेल किए थे।

Swati Maliwal Assault Case Bibhav Kumar’s Bail Plea Rejected

पहले मेल में उन्होंने स्वाति मालीवाल की शिकायत की थी और दूसरे मेल में उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात कही थी।

आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस इस घटना को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की साजिश बताया है।

उन्‍होंने कहा है कि इन सब के पीछे भाजपा का हाथ है और इसका चेहरा स्वाति मालीवाल हैं।

(इनपुट एजेंसी से भी)

Radha Kashyap