राजनीति

पहलवानों का एलान-न्याय के लिए अब सड़क पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे अपनी लड़ाई

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह (WFI chief Brij Bhushan Singh)के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और अब पहलवानों ने कहा है कि महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब सड़क पर प्रदर्शन करके नहीं, बल्कि कोर्ट में(Wrestlers-Protest-latest-update-Justice-battle-to-continue-in-court-rather-than-road)लड़ी जाएंगी।

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नई दिल्ली:महिला पहलवानों(Women Wrestlers)को इंसाफ दिलाने के लिए जनवरी से ही सड़क पर प्रदर्शन(Wrestlers-Protest)कर रहे पहलवानों ने एलान किया है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह(Brij Bhushan Sharan Singh)की गिरफ्तारी की मांग और भारतीय कुश्ती संघ(Wrestling Federation of India)के खिलाफ अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में(Wrestlers-Protest-latest-update-Justice-battle-to-continue-in-court-rather-than-road)लड़ेंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस(Delhi Police)ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह (WFI chief Brij Bhushan Singh)के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और अब पहलवानों ने कहा है कि महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब सड़क पर प्रदर्शन करके नहीं, बल्कि कोर्ट में(Wrestlers-Protest-latest-update-Justice-battle-to-continue-in-court-rather-than-road)लड़ी जाएंगी।

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट(Vinesh Phogat)ने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने पहलवानों के साथ जो वादे किए उन पर अमल करते हुए सरकार ने उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है।

इस केस में अब पहलवानों की लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाती तब तक सड़क की जगह कोर्ट में लड़ी(Wrestlers-Protest-latest-update-Justice-battle-to-continue-in-court-rather-than-road) जाएगी।

वहीं 2 महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा है कि वो अगले कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा पीछा करने के अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है और एक नाबालिग पहलवान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की भी सिफारिश की है।

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में कहा था कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता तथा खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है।” 

 

 

 

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Radha Kashyap