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Unlock 4 Guidelines: 7 सितंबर से देशभर में दौड़ेंगी मेट्रो,जानिएं क्या खुला क्या बंद

गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अनलॉक-4 में भी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे...

Unlock 4 Guidelines Hindi: know what open and what shut

नई दिल्ली: 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के लिए देशभर को चौथे चरण के तहत अनलॉक (Unlock-4) किया जा रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय(Home Ministry Affairs)ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन्स जारी (Unlock-4 Guidelines Hindi) कर दी। इसके तहत 7 सितंबर से देशभर में शर्तों के साथ मेट्रो सेवा शुरू हो जाएंगी।

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देशभर में लॉकडाउन(Lockdown) जारी कर दिया गया था। फिर जून से इसे चरणबद्ध तरीके से निरंतर खोला जा रहा है।

इसी के तहत अब देश में अनलॉक4 के लिए गाइडलाइंस (Unlock 4 Guidelines) जारी कर दी गई है। अनलॉक-3 खत्म होने के महज दो दिन पहले ही शनिवार को गृहमंत्रालय ने कई राहतों के साथ देश में अनलॉक4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है

लेकिन इनमें सबसे खास यह है कि अब राज्य अपनी ओर से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे।

Unlock 4 Guidelines Hindi: know what open and what shut

अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन(Unlock-4 Guidelines)के अनुसार,राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक,सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों तक के शामिल होने के लिए छूट दी गई है।

लेकिन इस दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

जानिए अनलॉक 4 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद:

Unlock 4 Guidelines Hindi: know what open and what shut:

महानगरों में मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर 2020, से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए इजाजत दी गई है।

हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

 साथ ही ओपन एयर थियेटर के लिए 21 सितंबर से अनमुति दे दी गई है।

 गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अनलॉक-4 में भी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन्स के मुताबिक इस दौरान रेगुलर क्लास एक्टिविटी नहीं रहेगी। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।

 

छात्रों और स्कूलों के लिए नीचे दिए गए गाइडलाइन्स 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

Unlock 4 Guidelines Hindi: know what open and what shut

 -राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

-कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।

-राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

-राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

 सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

 

 

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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