Delhi-covid-mask-mandatory-at-public-places-Rs-500-fine-for-violation
नई दिल्ली:बीते 24 घंटों में दिल्ली में एक दिन में हजार से ज्यादा नए कोविड केस आएं है,इसके साथ ही दिल्ली सरकार(Delhi govt)ने दिल्लीवालों के लिए आदेश जारी कर दिया है कि अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य है।
उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया(Delhi-covid-mask-mandatory-at-public-places-Rs-500-fine-for-violation) जाएगा।
हालांकि अपनी प्राइवेट कार में सफर कर रहे यात्रियों को इससे छूट दी गई(Mask-exemption-for- private-car-drivers) है।
यानि अगर आप अपनी प्राइवेट कार में है तो आपको मास्क लगाने की जरुरत नहीं है।
लेकिन अगर आप कैब या टैक्सी में सफर कर रहे है तो आपके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। भले ही इसपर स्पष्ट आदेश अभी नही मिला है,
लेकिन दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के हवाले से इस बाबत स्पष्टतौर पर कहा गया है कि बस,टैक्सी,कैब या अन्य सार्वजनिक परिवहनों में पहले ही की तरह मास्क लगाना अनिवार्य है।
दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 1042 नए केस दर्ज(Delhi Corona Update) हुए थे,जोकि 10 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है।
इसलिए अब डीडीएमए की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क अनिवार्य है और न लगाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया(Delhi-covid-mask-mandatory-at-public-places-Rs-500-fine-for-violation)जाएगा।
दिल्ली में कोविड(Covid-19 Cases) के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(DDMA)की भी बुधवार को बैठक हुई थी, जिसमें कई ऐहितियाती उपाय उठाने की सिफारिश की गई थी. इसमें मास्क को अनिवार्य करने का मुद्दा भी था.
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath)ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लखनऊ और एनसीआरके जिलों में मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए थे।
दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य जिलों व एनसीआर में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया (NCR-Haryana Mask compulsory)है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दो दिन पहले 500 रुपये के जुर्माने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था।
दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क(Delhi face Mask) नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था, क्योंकि तब कोविड के मामले बेहद कम थे।
निजी वाहनों से यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस साल कम से कम दो मौकों पर अपने नियमों में बदलाव किया है।
DDMA ने 4 फरवरी को निजी वाहन में यात्रा करने वाले अकेले व्यक्ति को बिना मास्क के रहने की अनुमति दी थी।
26 फरवरी से हालांकि यह कहा गया कि निजी वाहन में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर मास्क मानदंड का उल्लंघन करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा
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(इनपुट एजेंसी से भी)