नई दिल्ली: Delhi private schools can’ hike fees-लॉकडाउन (Lockdown)में बच्चों के पैरेंट्स की परेशानी को समझते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आदेश दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना फीस नहीं बढ़ायेगा और न ही एकसाथ तीन महीने की फीस नहीं (Delhi private schools can’ hike fees) मांगेगा।
सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों को चेताया कि आप (Private School) एक ट्रस्ट के माध्यम से चलते है और इसमें आपका मूलआधार है कि आप लोग समाज की सेवा करेंगे।
मुझे बहुत सी शिकायतें मिल रही है कि कई बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लासेज से भी हटा दिए गए है चूंकि उन्होंने फीस नहीं दी है, यह तो ठीक नहीं है।
इन शिकायतों के मिलने के बाद ही दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकारी की मंजूरी के बिना किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को खुद से फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं (Delhi private schools can’ hike fees) होगी।
कोई भी स्कूल बच्चों के अभिभावकों से तीन महीने की फीस नहीं मांगेगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।
गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों की ओर से बच्चों के अभिभावकों को फीस के लिए नोटिस भेजे जा रहे है और जिन अभिभावकों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है, उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज भी ब्लॉक कर दी गई हैं।
इसके बाद कई अभिभावकों ने लॉकडाउन के कारण हो रही आर्थिक समस्याओं और नौकरी छूटने का हवाला देते हुए इनकी शिकायत दिल्ली सरकार से की।
इसके बाद शुक्रवार को मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा आदेश दिया कि दिल्ली के स्कूल चाहे वो सरकारी हो या गैरसरकारी बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और तीन महीने की फीस भी नहीं मांग (Delhi private schools can’ hike fees) सकेंगे।
सिसोदिया ने आगे कहा कि हालांकि स्कूल फिलहाल 1 महीने की ट्यूशन फीस ही मांग सकेंगे।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आपको (Private School) बता दूं कि आप लोग ट्रस्ट से चलते है और आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा है। यदि कोई भी स्कूल फीस बढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि चाहे सरकारी जमीन पर बने स्कूल हों या फिर निजी जमीन पर किसी भी स्कूल को बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं (Delhi private schools can’ hike fees)मिलेगी।
शिक्षामंत्री सिसोदिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल अभी सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस ले सकेंगे। कोई भी स्कूल परिवहन शुल्क, वार्षिक शुल्क नहीं ले सकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि कि कोरोनावायस (Coronavirus) के कारण अभी फिलहाल स्कूल बसें नहीं चल रही तो बच्चों के पैरेंट्स से बसों का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
अगर कोई भी स्कूल ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एजुकेशन एक्ट और महामारी एक्ट के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई होगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज बंद की गई है, उन्हें स्कूल तुरंत चालू करें।
इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी आदेश दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूल सभी अध्यापकों, कॉन्ट्रैक्ट बेस अध्यापकों या फिर आउटसोर्स स्टाफ को समय से तनख्वाह दें।
उनका आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों जमीनों वाले स्कूलों पर लागू है।
Delhi private schools can’ hike fees
(इनपुट एजेंसी से भी)