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हरियाणा के स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75फीसदी आरक्षण,विधेयक पास

अब राज्य में जहां पर भी प्राइवेट नौकरी के मौके उपलब्ध होंगे,उनमें से 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे...

Haryana 75 percent reservation for locals in private sector jobs-Assembly passes bill

चंडीगढ़:हरियाणा (Haryana) के लोगों के लिए खुशखबरी है।अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी सीटें केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी।

राज्य की मनोहर लाल खट्टर (ML Khattar) सरकार ने हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले बिल को आज हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly passes bill) में  मंजूरी दिलाई।

दूसरे शब्दों में कहें तो अब राज्य में जहां पर भी प्राइवेट नौकरी के मौके उपलब्ध होंगे,उनमें से 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित (Haryana 75 percent reservation for locals in private sector jobs) होंगे,यानि हरियाणा के स्थानीय नागरिकों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

बाकी बचे 25 फीसदी पदों के लिए देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को नियुक्त किया जा सकता है।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

हरियाणा सरकार ने इस बाबत बयान देते हुए कहा कि  ‘हरियाणा में अधिवासित स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से जुड़ा है,

जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है और अनुच्छेद 19 (1) (जी), जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी भी तरह के व्यवसाय करने से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।’

स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020) प्रस्तावित कानून का लक्ष्य हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, समाजों, न्यासों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाले नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करना है।

वैसे, नियोक्ताओं के पास एक जिले से स्थानीय उम्मीदवारों को केवल 10% तक भर्ती करने का विकल्प होगा. प्रस्तावित कानून में एक छूट का खंड भी शामिल है यदि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार किसी विशेष श्रेणी के उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

 

 

Haryana 75 percent reservation for locals in private sector jobs-Assembly passes bill

 

 

 

 

(इनपुट एजेंसी से भी)

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