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नई दिल्ली,(समयधारा) : लॉकडाउन 4.0, 31 मई को खत्म हो रहा है l इसकी संभावना थी की लॉकडाउन 5 भी लगेगा l
पर सरकार लॉकडाउन को खत्म करके अब अनलॉक (Unlock) लेकर आई है l
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की गाइडलाइन्स (Unlock 1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं।
इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी।
हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।
आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या कब-कब खुलेगा।
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू l
- मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे।
- मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा l
- स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। unlock-1 guidelines-and-rules-in-hindi
- 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा।
- धार्मिक स्थल और सैलून खोले तो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
- एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
- राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी।
- राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।
इस तरह से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अनलॉक-1 का आरंभ 1 जून से होगा l
मॉल-सिनेमाघर आदि पर अभी खुलकर कोई नई बात नहीं कही गयी है l पर राज्यों को इसका अधिकार दे दिया गया है l
रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है।
राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी।
केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।
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