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महाराष्ट्र कोरोना : आज से कई कड़े प्रतिबंध, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद

बस एक क्लीक में जाने महाराष्ट्र में कोरोना के कर्फ्यू की सभी जानकारी सहित Covid19 की सभी जानकारी

maharashtra corona guidelines : know what are allowed what not

मुंबई (समयधारा) : देशभर में कोरोना का कहर जारी है, कोरोना के एक दिन के नए मामलें डराने वाले है l 

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में COVID19 का सबसे ज्यादा आतंक फैला है l 

आलम यह है की पिछले कई दिनों से अकेले महाराष्ट्र में 50 हजार से ज्यादा नए केस सामने आ रहे है l 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 14 अप्रैल से रात 8 बजे से धारा 144 लगाने की घोषणा की हैl 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं जो 14 अप्रैल शाम 8 बजे से लागू होंगे।

उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा।

सीएम ने कहा कि यह ब्रेक द चेन अभियान का हिस्सा है।

भले ही यह लॉकडाउन नहीं है लेकिन इस ऐलान में कई तरह की सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया है।

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सिर्फ जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी।

इसके अलावा पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। लोकल ट्रेन और बस भी चलेंगी।

सीएम ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। नया प्रतिबंध 14 अप्रैल को रात 8 बजे से एक मई सुबह सात बजे तक लागू रहेंगे।

चलियें अब जानते है क्या-क्या रहेगा इन दिनों खुला 

  • पेट्रोल पंपl
  • लोकल ट्रेन/ बस (सिर्फ जरुरी सेवाओं के लिए ) l
  • बैंक l
  • रेस्तरां/होटल  (सिर्फ होम डिलीवरी) l
  • जरुरी सेवाएं वाले दफ्तर l 
  • मेडिकल स्टोर l (maharashtra corona guidelines : know what are allowed what not)
  • राशन की दुकाने l
  • SEBI से जुड़े वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य l
  • राज्य में 15 दिनों तक संचार पर प्रतिबंध l
  • ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्रियों को इजाजत l
  • चार पहिया टैक्सियों में यात्रियों की कुल क्षमता के आधे यात्रियों को ही इजाजत – बसों में जितनी सीटें हैं, उतने यात्रियों को इजाजत। किसी यात्री को बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी।
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  • किराना, सब्जी, फल, दूध, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज और सभी तरह के फूड शॉप को इजाजत l
  • घरेलू गैस की सप्लाई जारी रहेगी l
  • सड़क किनारे खाना बेचने वाले सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल देने की अनुमति
  • सभी सरकारी और प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्वेसेज को इजाजतl
  • ऐटीएम, बैंक, डाक सेवाएंl

वही कड़े प्रतिबंध के तहत कई पाबंदियों का भी पालन करना होगा जिनमे यह सब सेवाएं रहेगी आशिंक बाधित 

  • होटल l
  • ऑफिस l
  • लोकल ट्रेन सहित बस (आम लोगों के लिए) l
  • धारा 144 लागू होने से इसके तहत आने वाली सभी पांबदीयां l
  • अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी l 
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इस तरह से महाराष्ट्र में लॉक डाउन तो नहीं लगा पर कई सारे प्रतिबंध ने इसे मिनी लॉकडाउन का नाम दे दिया है l

अब इस मिनी लॉकडाउन से देखना है कि क्या महाराष्ट्र को कोरोना से निजात मिल सकेगी l या फिर पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है l 

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