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AIIMS की नर्सों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक,काम पर लौटने का आदेश

अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई  18 जनवरी को करेगी....

Delhi High Court stays AIIMS Nursing Union strike

नई दिल्ली:एम्स नर्सिंग यूनियन(AIIMS Nursing Union)सोमवार से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल(AIIMS Nurse Strike) पर है। जिस आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक लगाते हुए तुरंत काम पर वापस लौटने का आदेश दिया है। एम्स प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने यह आदेश दिया है।

अपनी याचिका में एम्स (AIIMS) प्रशासन की ओर से बताया गया है  कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, नर्सों की हड़ताल (AIIMS Nurse strike) को एम्स ने अवैध बताते हुए कोर्ट में कहा कि  कोविड महामारी(COVID-19) का समय है, इसलिए नर्सें इस समय हड़ताल पर नहीं जा(Delhi High Court stays AIIMS Nursing Union strike) सकती।

अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई  18 जनवरी को करेगी।

 

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि कि AIIMS की 5000 नर्स वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं।

इससे पहले नर्सों को AIIMS प्रशासन ने चेताया किया था कि अगर ड्यूटी रोस्टर में मौजूद नर्स अपनी ड्यूटी पर नहीं आती हैं तो उन्हें अनुपस्थित मार्क किया जाएगा।

हालांकि एम्स प्रशासन ने नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए 170 नर्सों को आउटसोर्स किया यानी कि बाहर से 170 नर्स मंगाई हैं।

एम्स प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहीं नर्सों को पत्र लिखकर कहा था कि ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही नर्सों के लिए उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उन्हें कार्य से अनुपस्थित माना जाएगा।

एम्स प्रशासन ने नर्सों को यह भी कहा कि केंद्र सरकार(Centre) के आदेश के अनुसार, नर्सिंग के काम रुकावट नहीं होनी चाहिए।

इस आदेश को नहीं मानना आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अपराध माना जाएगा। एम्स ने कहा कि संस्थान के डायरेक्टर पहले ही नर्सों से अपील कर चुके हैं कि वे काम पर लौट आएं।

बता दें कि नर्स छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रही हैं। वे नर्स संविदा पर बहाली पर रोक की मांग कर रही हैं।

नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति में लिंग आधारित आरक्षण को खत्म करने की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा नर्स अपने लिए दूसरी बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही हैं।

 

AIIMS डायरेक्टर ने की थी हड़ताल खत्म करने की अपील

Delhi High Court stays AIIMS Nursing Union strike

दिल्ली एम्स(Delhi AIIMS) के डायरेक्टर डॉ रणदीप गुलेरिया ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने वाली नर्स यूनियन से अपील की कि वे कोरोना महामारी(Coronavirus) के समय ऐसा न करें।

डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नर्स यूनियन अब हड़ताल पर चला गया है। वह भी तब जब केवल कुछ महीनों में (कोरोना) वैक्सीन (Corona vaccine) आने वाली है।

मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर न जाएं, वापस काम पर लौट आएं और काम करें और हमें महामारी से बचाने में मदद करें।

 

 

Delhi High Court stays AIIMS Nursing Union strike

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shweta sharma

श्वेता शर्मा एक उभरती लेखिका है। पत्रकारिता जगत में कई ब्रैंड्स के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया है। लेकिन अब अपने लेखन में रूचि के चलते समयधारा के साथ जुड़ी हुई है। श्वेता शर्मा मुख्य रूप से मनोरंजन, हेल्थ और जरा हटके से संबंधित लेख लिखती है लेकिन साथ-साथ लेखन में प्रयोगात्मक चुनौतियां का सामना करने के लिए भी तत्पर रहती है।

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