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दिल्ली में घरेलू यात्रियों पर कोरोना टेस्ट के बदले नियम-7 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य

दिल्ली सरकार के नए कोरोना नियमों का यह आदेश सभी घरेलू (हवाई/रेल/बस)यात्रियों पर लागू होगा

नई दिल्ली:Delhi changes corona test rules for domestic passenger– दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए नए कोरोना टेस्ट नियम तय किए है। अब दिल्ली में बाहर से आने वाले घरेलू यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने बाहर से आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए कोरोनावायरस नियमों  (coronavirus rules) में नया बदलाव किया है।

इसके लिए आदेश जारी किया गया है। नए कोरोना नियमों (Delhi new corona rules)के तहत दिल्ली के अंदर जो भी बिना लक्षण वाला (asymptomatic) यात्री आयेगा, उसे स्वंय को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन करना जरूरी होगा।

Delhi changes corona test rules for domestic passenger

जबकि इससे पहले दिल्ली सरकार ने बाहर से आने वाले घरेलू यात्रियों को केवल सलाह दी थी कि जब वह दिल्ली आते है तो खुद को अगले 14 दिन मॉनिटर करेंगे

और इस पीरियड में कुछ लक्षण दिखते है तो ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर या नेशनल कॉल सेंटर पर कॉल करके सूचित करेंगे।

दिल्ली सरकार के नए कोरोना नियमों (Delhi changes corona test rules ) का यह आदेश सभी घरेलू (हवाई/रेल/बस)यात्रियों (domestic passenger) पर लागू होगा और इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) यह सुनिश्चित करेंगे कि ये यात्री 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहे।

अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखनी है।

दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि हवाई अड्डा, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे।

इस आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi) में प्रवेश करने वाले सभी लक्षणमुक्त यात्रियों (asymptomatic) को 14 दिन की स्व-स्वास्थ्य निगरानी की जगह खुद को सात दिन के लिए घर में ही पृथक-वास (Home Quarantine) में रहना होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इस आदेश को आज तब जारी किया है जब दिल्ली में 1513 नए रिकॉर्ड केस सामने आए है।

इस बीच उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद सहित देश के कोरोनावायरस से सर्वाधिक प्रभावित 75 शहरों से लौट रहे लोगों के पृथक-वास की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दी है।

राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन शहरों से लौट रहे लोगों को 7 दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और फिर 14 दिन तक वे अपने घरों में पृथक (isolation)  रहेंगे।

 

Delhi changes corona test rules for domestic passenger

 

(इनपुट एजेंसी से भी)

 

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